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तीन दुकानदारों पर ठोंका 1.30 लाख जुर्माना

Sat, 30 Jul 2016 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ रायबरेली
अमर उजाला ब्यूरो/ रायबरेली Updated Sat, 30 Jul 2016 11:18 PM IST
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1.30 lakh penalty imposed on three shoppers
अदालत का फैसला - फोटो : getty images
मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले तीन दुकानदारों पर एडीएम कोर्ट ने जुर्माना ठोंका है। दो दुकानदारों पर 50-50 हजार रुपये और एक दुकानदार पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन तिलकधारी की कोर्ट ने एक माह के अंदर जुर्माना राशि अदा करने के निर्देश दिए हैं।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के अधिकारियों ने 16 अप्रैल 2015 को सरेनी कस्बे में दुकानदार राजेश कुमार की दुकान से गरम मसाला का नमूना लिया था। 12 नवंबर 2014 को सरेनी क्षेत्र के रौतापुर निवासी अकबर अली की दुकान से साबुन व धनिया और इसी दिन सरेनी क्षेत्र के बिनौरा निवासी रामपाल के डिब्बे से दूध का नमूना लिया था।
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सभी नमूने जांच में फेल आने के बाद इसका मुकदमा अपर जिलाधिकारी प्रशासन की कोर्ट में चल रहा था। इस पर कोर्ट ने राजेश कुमार और अकबर अली पर 50-50 हजार रुपये और रामपाल पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने एक माह के अंदर तीनों दुकानदार से जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं।
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अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी का कहना है कि तीन दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट से आदेश आ गया है। जल्द दुकानदारों से जुर्माने की धनराशि वसूली जाएगी।
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