फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Two years imprisonment to father and son accused of molestation

Pratapgarh News: छेड़खानी के आरोपी पिता-पुत्र को दो वर्ष का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jul 2024 04:27 AM IST
विज्ञापन
Two years imprisonment to father and son accused of molestation
अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने छेड़खानी, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी एवं मारपीट के आरोपी थाना कोतवाली देहात के एक गांव निवासी रामानुज और उनके पुत्र मनीष कुमार को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, आरोपी रामानुज पर 23000 रुपये और मनीष कुमार पर 13000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड से 36000 रुपये पीड़िता को छतिपूर्ति के तौर पर दिए जाएंगे।
विज्ञापन

वादी मुकदमा ने बताया कि 15 अगस्त 2015 की सुबह 10 बजे वह अपने खेत में घास काट रहा था। गांव के रामानुज मिश्रा, प्रवीण, प्रदीप, आशीष कुमार, ज्ञानेंद्र और मनीष लाठी-डंडों से लैस होकर वहां पहुंचे। उसकी बहु व नातिन को गाली देते हुए उसके ऊपर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बहु व नातिन बचाने दौड़ीं तो उन्हें भी लाठी-डंडे और लात-घूंसों से पीटा।
विज्ञापन

इसके साथ ही नातिन के कपड़े फाड़ दिए। नातिन किसी तरह बचकर घर पहुंची। वहीं, आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी तथा अशोक त्रिपाठी ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed