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Pratapgarh News: चेक बाउंस होने पर दोषी को एक साल का कारावास, 5.47 लाख का अर्थदंड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Jul 2025 12:10 AM IST
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One year imprisonment and fine of Rs 5.47 lakh to the culprit for cheque bouncing
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लालगंज विराट मणि त्रिपाठी ने एनआई एक्ट में दोषी सांगीपुर थाना क्षेत्र के कोटवा कृतपुर गांव निवासी जगतपाल को एक वर्ष का कारावास व 5.47 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सलेम भदारी गांव निवासी वादी मुकदमा राजेश्वर प्रसाद यादव के मुताबिक 2014 में जगतपाल ने नकद और चेक से 3.65 लाख रुपये उधार लिए थे। जब जगतपाल से रुपये मांगे तो 28 मार्च 2018 को 3.65 लाख रुपये का चेक दे दिया। 30 मार्च 2018 को लालगंज स्थित बैंक खाते में चेक लगाया तो बाउंस हो गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जगतपाल को सजा सुनाई। साथ ही धनराशि अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया।
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