फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   NA

Pratapgarh News: संपादित<bha>--</bha>-कोर्ट की खबर सात फीसदी ब्याज सहित वापस करें 60 हजार रुपये

Sat, 04 Feb 2023 12:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Sat, 04 Feb 2023 12:40 AM IST
विज्ञापन
NA
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रानीगंज के जगनीपुर बिच्छूर गांव की कमला देवी के वाद की सुनवाई करते हुए रानीगंज की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा को सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 60 हजार रुपये वापस करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

कमला देवी ने उपभोक्ता फोरम कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसने जमीन बेचकर बैंक शाखा के अकाउंट में अलग- अलग तिथि पर पचास - पचास हजार रुपये धनराशि जमा की थी।
विज्ञापन

बैंक की ओर से जमा धनराशि की रसीद भी दी गई, बावजूद इसके बैंक अकाउंट की पासबुक पर पचास हजार रुपये जमा अंकित किया गया। इस मामले में पीड़िता की ओर से लंका वाराणसी क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के अधिकारियों से शिकायत भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सदस्य ममता गुप्ता तथा सहसराम पांडेय ने वादी तथा विपक्षी के आरोप की सुनवाई के बाद बैंक को वादी को पचास हजार रुपये, 10 हजार रुपये वाद खर्च, सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से वापस करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एक माह के भीतर आदेश के अनुपालन के लिए कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed