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Pratapgarh News: संपादित<bha>--</bha>-कोर्ट की खबर सात फीसदी ब्याज सहित वापस करें 60 हजार रुपये
Sat, 04 Feb 2023 12:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Sat, 04 Feb 2023 12:40 AM IST
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रानीगंज के जगनीपुर बिच्छूर गांव की कमला देवी के वाद की सुनवाई करते हुए रानीगंज की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा को सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 60 हजार रुपये वापस करने का आदेश दिया है।
कमला देवी ने उपभोक्ता फोरम कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसने जमीन बेचकर बैंक शाखा के अकाउंट में अलग- अलग तिथि पर पचास - पचास हजार रुपये धनराशि जमा की थी।
बैंक की ओर से जमा धनराशि की रसीद भी दी गई, बावजूद इसके बैंक अकाउंट की पासबुक पर पचास हजार रुपये जमा अंकित किया गया। इस मामले में पीड़िता की ओर से लंका वाराणसी क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के अधिकारियों से शिकायत भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी।
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इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सदस्य ममता गुप्ता तथा सहसराम पांडेय ने वादी तथा विपक्षी के आरोप की सुनवाई के बाद बैंक को वादी को पचास हजार रुपये, 10 हजार रुपये वाद खर्च, सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से वापस करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एक माह के भीतर आदेश के अनुपालन के लिए कहा है।
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कमला देवी ने उपभोक्ता फोरम कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसने जमीन बेचकर बैंक शाखा के अकाउंट में अलग- अलग तिथि पर पचास - पचास हजार रुपये धनराशि जमा की थी।
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बैंक की ओर से जमा धनराशि की रसीद भी दी गई, बावजूद इसके बैंक अकाउंट की पासबुक पर पचास हजार रुपये जमा अंकित किया गया। इस मामले में पीड़िता की ओर से लंका वाराणसी क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के अधिकारियों से शिकायत भी की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी।
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इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सदस्य ममता गुप्ता तथा सहसराम पांडेय ने वादी तथा विपक्षी के आरोप की सुनवाई के बाद बैंक को वादी को पचास हजार रुपये, 10 हजार रुपये वाद खर्च, सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से वापस करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एक माह के भीतर आदेश के अनुपालन के लिए कहा है।