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हत्या के आरोप में दोषी पति को आजीवन कारावास, 22 हजार का अर्थदंड
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जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह ने हत्या के आरोप में हथिगवां इलाके के सरैया प्रवेशपुर गांव के आरोपी कृष्ण कुमार साहू को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व बाइस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जबकि आरोपी राम किशोर साहू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
इस मामले में प्रयागराज के होलागढ़ इलाके के गोविंदपुर गांव के वादी मुकदमा सुभाष चंद्र साहू के अनुसार 3 सितंबर, 2018 को दिन में घरेलू विवाद व दहेज की मांग को लेकर बेटी के पति कृष्ण कुमार साहू तथा उसके दादा रामकिशोर साहू ने उसका भोजन बंद कर दिया था।
विरोध करने पर गर्भवती बेटी संगीता को पीटा गया था और संदिग्ध दशा में वह आग से झुलसी थी। गंभीर हालत में उपचार के दौरान प्रयागराज में उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने की।
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इस मामले में प्रयागराज के होलागढ़ इलाके के गोविंदपुर गांव के वादी मुकदमा सुभाष चंद्र साहू के अनुसार 3 सितंबर, 2018 को दिन में घरेलू विवाद व दहेज की मांग को लेकर बेटी के पति कृष्ण कुमार साहू तथा उसके दादा रामकिशोर साहू ने उसका भोजन बंद कर दिया था।
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विरोध करने पर गर्भवती बेटी संगीता को पीटा गया था और संदिग्ध दशा में वह आग से झुलसी थी। गंभीर हालत में उपचार के दौरान प्रयागराज में उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने की।
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