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Pratapgarh News: स्टाम्प चोरी मामले में चारु नर्सिंग होम प्रबंधन पर 54.52 लाख का जुर्माना
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शहर के विवेक नगर स्थित चारु नर्सिंग होम प्रबंधन की ओर से भुपियामऊ में कृषि योग्य भूमि पर व्यावसायिक इमारत बनाई जा रही है। प्रशासन की गणना के मुताबिक इस निर्माण कार्य में नर्सिंग होम प्रबंधन की 49.56 लाख की स्टाम्प चोरी की गई है। जिलाधिकारी संजीव रंजन की अदालत ने इस मामले में डेढ़ प्रतिशत की दर से नर्सिंग होम पर 54.52 लाख का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। इस प्रकार डीएम के आदेश के बाद चारु नर्सिंग होम प्रबंधन से कुल एक करोड़ चार लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक चारु नर्सिंग होम के संचालक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने वर्ष 2019 में सदर ब्लॉक के भुपियामऊ गांव में गाटा संख्या 700 का रकबा .657 हेक्टेयर का दानपत्र तैयार कराया था। जमीन के लिए 49.56 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क जमा किया गया था। स्थलीय निरीक्षण के आधार पर जिलाधिकारी न्यायालय ने विक्रय भूमि को व्यावसायिक मानते हुए 23 फरवरी 2023 को कमी स्टाम्प शुल्क 49.56 लाख रुपये व अर्थदंड 49.56 लाख रुपये वसूलने के आदेश दिए थे।
आदेश के खिलाफ नर्सिंग होम के संचालक ने न्यायालय राजस्व परिषद प्रयागराज में अपील की। 18 मार्च 2024 को न्यायालय राजस्व परिषद प्रयागराज ने जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर आख्या के आधार पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद निस्तारण का आदेश दिया था।
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अपीलीय न्यायालय के आदेश पर डीएम ने दोबारा से वाद पुर्नस्थापित करते हुए एसडीएम व उप निबंधक सदर को संयुक्त रूप से भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 24 जुलाई 2024 को संयुक्त जांच आख्या डीएम न्यायालय में प्रस्तुत की गई। आख्या में बेची गई भूमि पर 1,279 वर्गमीटर में भूतल पर निर्माण पाया गया।
प्रथम तल निर्माणाधीन मिला। जबकि नर्सिंग संचालक ने कहा था कि भूमि सड़क पर स्थित नहीं है और कृषि के लिए जमीन ली गई है। जांच में दोनों बातें असत्य पाई गईं। आदेश में डीएम ने 21 अगस्त 2024 को नर्सिंग होम संचालक से स्टाम्प में कमी पाए जाने पर 49.56 लाख व अर्थ दंड 49.56 लाख रुपये प्रतिमाह 1.5 फीसदी साधारण ब्याज की दर से वसूलने का आदेश दिया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व राघवेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक चारु नर्सिंग होम के संचालक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने वर्ष 2019 में सदर ब्लॉक के भुपियामऊ गांव में गाटा संख्या 700 का रकबा .657 हेक्टेयर का दानपत्र तैयार कराया था। जमीन के लिए 49.56 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क जमा किया गया था। स्थलीय निरीक्षण के आधार पर जिलाधिकारी न्यायालय ने विक्रय भूमि को व्यावसायिक मानते हुए 23 फरवरी 2023 को कमी स्टाम्प शुल्क 49.56 लाख रुपये व अर्थदंड 49.56 लाख रुपये वसूलने के आदेश दिए थे।
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आदेश के खिलाफ नर्सिंग होम के संचालक ने न्यायालय राजस्व परिषद प्रयागराज में अपील की। 18 मार्च 2024 को न्यायालय राजस्व परिषद प्रयागराज ने जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर आख्या के आधार पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद निस्तारण का आदेश दिया था।
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अपीलीय न्यायालय के आदेश पर डीएम ने दोबारा से वाद पुर्नस्थापित करते हुए एसडीएम व उप निबंधक सदर को संयुक्त रूप से भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 24 जुलाई 2024 को संयुक्त जांच आख्या डीएम न्यायालय में प्रस्तुत की गई। आख्या में बेची गई भूमि पर 1,279 वर्गमीटर में भूतल पर निर्माण पाया गया।
प्रथम तल निर्माणाधीन मिला। जबकि नर्सिंग संचालक ने कहा था कि भूमि सड़क पर स्थित नहीं है और कृषि के लिए जमीन ली गई है। जांच में दोनों बातें असत्य पाई गईं। आदेश में डीएम ने 21 अगस्त 2024 को नर्सिंग होम संचालक से स्टाम्प में कमी पाए जाने पर 49.56 लाख व अर्थ दंड 49.56 लाख रुपये प्रतिमाह 1.5 फीसदी साधारण ब्याज की दर से वसूलने का आदेश दिया।