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12 बीडीओ समेत मनरेगा कर्मियों पर 4.38 लाख का जुर्माना
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4.38 lakh fine on MNREGA personnel including 12 BDOs
मनरेगा की मजदूरी के भुगतान में देरी करने पर 12 बीडीओ, एपीओ, तकनीकी सहायक और रोजगार सेवकों से 4,38,304 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। डीएम के आदेश पर डीसी मनरेगा ने ब्लाकों को पत्र भेजकर अविलंब धनराशि खाते में जमा करने को कहा है।
मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में कार्य करने वाले मजदूरों का भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, मगर बीडीओ और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते समय से भुगतान नहीं किया गया।
शासन में बैठे शीर्ष अफसरों की समीक्षा में इस बात का खुलासा होने पर जिले के 17 विकास खंडों के 12 बीडीओ, एपीओ, तकनीकी सहायक और रोजगार सेवकों के वेतन से इस धनराशि की कटौती करके जमा करना है।
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डीएम के आदेश पर पत्र जारी होने से ब्लाकों में हड़कंप मच गया। डीसी मनरेगा अजय कुमार पांडेय ने बताया कि मनरेगा में मजदूरी भुगतान के लिए मस्टर रोल निकालने के 15 दिन के अंदर भुगतान करने की व्यवस्था है, मगर इन लोगों की लापरवाही के चलते भुगतान में देरी होने के कारण यह अर्थदंड की वसूली की जा रही है।
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मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में कार्य करने वाले मजदूरों का भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, मगर बीडीओ और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते समय से भुगतान नहीं किया गया।
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शासन में बैठे शीर्ष अफसरों की समीक्षा में इस बात का खुलासा होने पर जिले के 17 विकास खंडों के 12 बीडीओ, एपीओ, तकनीकी सहायक और रोजगार सेवकों के वेतन से इस धनराशि की कटौती करके जमा करना है।
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डीएम के आदेश पर पत्र जारी होने से ब्लाकों में हड़कंप मच गया। डीसी मनरेगा अजय कुमार पांडेय ने बताया कि मनरेगा में मजदूरी भुगतान के लिए मस्टर रोल निकालने के 15 दिन के अंदर भुगतान करने की व्यवस्था है, मगर इन लोगों की लापरवाही के चलते भुगतान में देरी होने के कारण यह अर्थदंड की वसूली की जा रही है।