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उर्से हशमती, मुशाहिदी में हर्ष फायरिंग पर मुकदमा दर्ज
ब्यूरो /पीलीभीत
Updated Fri, 25 Nov 2016 10:50 PM IST
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हशमत नगर में आयोजित उर्से हशमती व मुशाहिदी में परचम कुशाई की रस्म के दौरान लाइसेंसी असलहों से हर्ष फायरिंग करना आयोजकों को महंगा पड़ा है। अधिकारियों के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धारा 144 का उल्लंघन समेत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
मोहल्ला भूरे खां स्थित आस्ताने हशमतिया व मुशाहिदिया में सोमवार को उर्स में आयोजकों की ओर से परचम कुशाई की रस्म के दौरान लाइसेंसी असलहों से हवाई फायरिंग की गई थी। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उर्स के आयोजकों पर कानूनी शिकंजा कसा है। मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि डीएम मासूम अली सरवर की ओर से 15 नवंबर से निषेधाज्ञा लागू की गई थी। ऐसे में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आधार पर सार्वजनिक जुलूस में किसी तरह से शस्त्रों का प्रदर्शन या फिर फायरिंग नहीं की जा सकती। इसी के आधार पर उर्स के आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाल इंद्र सिंह की ओर से धारा 144ए, 153 एए, 336, 296 आईपीसी व 30 आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
मोहल्ला भूरे खां स्थित आस्ताने हशमतिया व मुशाहिदिया में सोमवार को उर्स में आयोजकों की ओर से परचम कुशाई की रस्म के दौरान लाइसेंसी असलहों से हवाई फायरिंग की गई थी। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उर्स के आयोजकों पर कानूनी शिकंजा कसा है। मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि डीएम मासूम अली सरवर की ओर से 15 नवंबर से निषेधाज्ञा लागू की गई थी। ऐसे में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आधार पर सार्वजनिक जुलूस में किसी तरह से शस्त्रों का प्रदर्शन या फिर फायरिंग नहीं की जा सकती। इसी के आधार पर उर्स के आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाल इंद्र सिंह की ओर से धारा 144ए, 153 एए, 336, 296 आईपीसी व 30 आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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