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Pilibhit News: फसल अवशेष जलाने वालों पर होगी रिपोर्ट, निरस्त होगा असलहा लाइसेंस
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पीलीभीत। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि फसल अवशेष जलाने वालोें पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। यही नहीं उनका असलहा लाइसेंस भी निरस्त करते हुए जुर्माना वसूल किया जाएगा।
गांधी सभागार में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर समस्त नोडल अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के साथ डीएम ने समीक्षा की। उप कृषि निदेशक ने बताया कि फसल अवशेष/पराली जलाने की घटनाओं की माॅनिटरिंग सेटेलाइट के माध्यम से 15 अक्तूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन की जाएगी।
पराली जलाने/फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर दो एकड़ तक के क्षेत्रफल पर 2500, दो से पांच एकड़ क्षेत्रफल पर 5000 तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में पराली जलाने पर 15000 रुपये का जुर्माना दोषी किसान से वसूला जाएगा।
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किसान के असलहा लाइसेंस को निरस्त करते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अपर जिलाधिकारी (वि/रा) ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद में स्थापित 58 गोआश्रय स्थल पर पराली का प्रयोग चारे के रूप में करवाएं।
जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया गया कि फसल अवशेष प्रबंधन की जागरूकता के लिए वाॅल राइटिंग, परमानेन्ट होल्डिंग जिला, तहसील एवं विकास खण्ड मुख्यालय पर लगवाएं।
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गांधी सभागार में फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर समस्त नोडल अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के साथ डीएम ने समीक्षा की। उप कृषि निदेशक ने बताया कि फसल अवशेष/पराली जलाने की घटनाओं की माॅनिटरिंग सेटेलाइट के माध्यम से 15 अक्तूबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन की जाएगी।
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पराली जलाने/फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर दो एकड़ तक के क्षेत्रफल पर 2500, दो से पांच एकड़ क्षेत्रफल पर 5000 तथा पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में पराली जलाने पर 15000 रुपये का जुर्माना दोषी किसान से वसूला जाएगा।
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किसान के असलहा लाइसेंस को निरस्त करते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अपर जिलाधिकारी (वि/रा) ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद में स्थापित 58 गोआश्रय स्थल पर पराली का प्रयोग चारे के रूप में करवाएं।
जिलाधिकारी ने उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया गया कि फसल अवशेष प्रबंधन की जागरूकता के लिए वाॅल राइटिंग, परमानेन्ट होल्डिंग जिला, तहसील एवं विकास खण्ड मुख्यालय पर लगवाएं।