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प्रेरक नवीनीकरण में प्रधान नहीं कर सकेंगे दखंलदाजी

Thu, 09 Feb 2017 11:37 PM IST
ब्यूरो /पीलीभीत
ब्यूरो /पीलीभीत Updated Thu, 09 Feb 2017 11:37 PM IST
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अब लोक शिक्षा केन्द्रों में तैनात प्रेरकों का नवीनीकरण ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर न कर हेडमास्टर द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। जिले में करीब 599 लोक शिक्षा केंद्र हैं। इनमें एक पुरुष व महिला प्रेरक की तैनाती की गई है। विभागीय हीलाहवाली के चलते इन प्रेरकों को कई माह से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। नवीनीकरण के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा था। इसे लेकर प्रेरक कई बार प्रदर्शन व ज्ञापन देकर अपनी बात शासन स्तर भी पहुंचा चुके हैं, इसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। इधर प्रेरक एकता कल्याण समिति के जिला कोषाध्यक्ष अतीक अहमद समेत 24 अन्य ने बकाया मानदेय, नवीनीकरण प्रक्रिया में ग्राम प्रधान के प्रस्ताव को समाप्त कराने आदि को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका कर्ता अतीक अहमद ने बताया कि इस मामले में हाईकोर्ट में 24 नवंबर को सुनवाई हुई थी। इसमें हाईकोर्ट ने 14 माह का बकाया मानदेय एकमुश्त देने, नवीनीकरण प्रक्रिया में ग्राम प्रधान का दखल समाप्त कर हेडमास्टरों के माध्यम से कराने के आदेश शासन को दिए हैं। समिति की जिलाध्यक्ष पिंकीरानी ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश प्राप्त हो चुका है। जल्द ही प्रेरकों की लंबित मांगों का निस्तारण हो सकेगा। इधर कोर्ट के फैसल की जानकारी पर प्रेरकों में खुशी ही लहर दौड़ गई। 
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