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Pilibhit News: रिश्वत न देने के कारण पात्र का नाम आवास योजना की सूची से हटाया
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पीलीभीत। रिश्वत न दिए जाने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी का नाम सत्यापन के दौरान पात्रता सूची से हटा दिया गया। पीड़ित ने मनरेगा लोकपाल से शिकायत कर आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। इस मामले में मनरेगा लोकपाल ने बीडीओ बरखेड़ा को नोटिस जारी कर सात दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा है।
बरखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र के गांव लखाखास निवासी महेश कुमार ने मनरेगा लोकपाल गेंदनलाल वर्मा से शिकायत की है। आरोप लगाया है कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र है। आरोप है कि सत्यापन के दौरान जेई ने दो हजार रुपये भी मांगे थे, जिसे उन्होंने देने से मना कर दिया था। इसी से खुन्नस खाकर जेई ने उसका नाम पात्रता सूची से हटा दिया। इससे उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया।
पीड़ित ने मामले की पूर्व में भी कई अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं हो सका। अब पीड़ित ने मनरेगा लोकपाल से शिकायत की है। मनरेगा लोकपाल ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ बरखेड़ा को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। साथ ही सात कार्य दिवसों में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए है। मनरेगा लोकपाल ने बताया कि बीडीओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, ताकि पीड़ित को योजना का लाभ दिलाया जा सके।
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बरखेड़ा ब्लॉक क्षेत्र के गांव लखाखास निवासी महेश कुमार ने मनरेगा लोकपाल गेंदनलाल वर्मा से शिकायत की है। आरोप लगाया है कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र है। आरोप है कि सत्यापन के दौरान जेई ने दो हजार रुपये भी मांगे थे, जिसे उन्होंने देने से मना कर दिया था। इसी से खुन्नस खाकर जेई ने उसका नाम पात्रता सूची से हटा दिया। इससे उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया।
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पीड़ित ने मामले की पूर्व में भी कई अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं हो सका। अब पीड़ित ने मनरेगा लोकपाल से शिकायत की है। मनरेगा लोकपाल ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ बरखेड़ा को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। साथ ही सात कार्य दिवसों में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए है। मनरेगा लोकपाल ने बताया कि बीडीओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, ताकि पीड़ित को योजना का लाभ दिलाया जा सके।
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