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Pilibhit News: बिना लाइसेंस शुरू किया व्यवसाय, 25 हजार का जुर्माना

Sat, 06 Jul 2024 05:03 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 06 Jul 2024 05:03 AM IST
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Started business without license, fined 25 thousand
पीलीभीत। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से कारोबार के लिए लाइसेंस जारी कराए बगैर व्यवसायी ने कारोबार शुरू कर दिया। जांच में खुलासा होने पर मामला कोर्ट गया। कारोबारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी आनंद स्वरूप ने 28 दिसंबर 2023 को शहर के हसनी स्कूल के पास मोहल्ला भूरे खां में मसाला चक्की तथा व्यावसायिक आरओ प्लांट का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारी की ओर से व्यवसाय को लेकर कोई पंजीकरण अथवा लाइसेंस नहीं दिखाया गया था। मौके पर पेयजल के 20 खाली तथा 50 भरे जार मौजूद थे।
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इसको लेकर अभिहित अधिकारी की स्वीकृति पर छह जनवरी को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में वाद दायर किया गया था। वाद दायर होने के बाद कारोबारी को नोटिस भेज कर बुलाया गया। कारोबारी की ओर से वाद से संबंधित कोई भी आपत्ति और प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर कारोबारी पर न्यायालय की ओर से 25000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह भी निर्देश है कि धनराशि एक माह के अंदर राजकोष में जमा की जाए। तय समय में धनराशि जमा न करने पर तहसीलदार पीलीभीत से भू राजस्व के तहत वसूली कराई जाए।
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