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जालसाजी के आरोपियों की जमानत खारिज
Pilibhit
Updated Mon, 09 Nov 2015 11:26 PM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार ने जालसाजी के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दोनों आरोपी जेपी नगर के थाना गजरौला के फौंदापुर के रहने वाले हैं।
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शहर कोतवाली में 16 जनवरी 2014 को मानव सक्सेना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार मानव इमेज कंपनी का मैनेजर है। कंपनी भूमि खरीदने का काम करती है। कंपनी में कई बिजनेस सहायक हैं। कंपनी ने छोटी-छोटी धनराशि के कई चेक जारी किए थे। इनमें से हेराफेरी करके 518 रुपये के चेक में 95,700 रुपये, 559 रुपये के चेक में 1,93,900 किए गए। 539 के स्थान पर 2,87,600 रुपये व 450 रुपये के स्थान पर 1,37, 300 रुपये करके बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धामपुर में इन रुपयों को कूटरचित तरीके से ट्रांसफर करा लिया गया। उनके कब्जे से विभिन्न बैंकों के 186 एटीएम, 11 मोबाइल आदि बरामद हुए। उन्होंने बताया कि इस कार्य में आरोपी थाना गजरौला के गांव फौंदापुर निवासी टीटू उर्फ पुष्पेंद्र और राहुल भी शामिल हैं। अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद इन दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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