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Pilibhit News: रविवार और राजपत्रित अवकाश छोड़ बाकी दिन खुलेंगे धान क्रय केंद्र
Sun, 18 Oct 2026 12:53 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:53 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से धान खरीदने के लिए जिले के सभी क्रय केंद्र रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य कार्यदिवसों में खुले रहेंगे। स्थानीय अवकाश और दूसरे शनिवार को भी केंद्रों पर खरीद की जाएगी। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने शासन की धान क्रय नीति के तहत केंद्रों को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम आलोक कुमार ने बताया धान खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्रय केंद्रों और भंडारण डिपो में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कांटों, बाट-माप और धर्मकांटों का विधिक माप विज्ञान विभाग से सत्यापन कराया जाएगा। संबंधित संस्थाओं को सत्यापन प्रमाणपत्र केंद्रों पर सुरक्षित रखने होंगे। किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में बैनर और होर्डिंग लगाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य, पंजीकरण प्रक्रिया, खरीद अवधि और भुगतान व्यवस्था की जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी। ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नजदीकी क्रय केंद्र का नाम, प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर और खुलने-बंद होने का समय लिखवाया जाएगा।
धान की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने पर किसान स्वयं उपज की उतराई, छनाई और सफाई करा सकेंगे। यदि यह काम केंद्र पर उपलब्ध श्रमिकों से कराया जाता है तो किसानों को आपसी सहमति के अनुसार अधिकतम 20 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करना होगा। इस खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधित क्रय एजेंसी न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में करेगी। खर्च की भरपाई क्रय एजेंसियों को मंडी परिषद की ओर से की जाएगी।
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पीलीभीत। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से धान खरीदने के लिए जिले के सभी क्रय केंद्र रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य कार्यदिवसों में खुले रहेंगे। स्थानीय अवकाश और दूसरे शनिवार को भी केंद्रों पर खरीद की जाएगी। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने शासन की धान क्रय नीति के तहत केंद्रों को सुबह नौ से शाम पांच बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए हैं।
डीएम आलोक कुमार ने बताया धान खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्रय केंद्रों और भंडारण डिपो में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कांटों, बाट-माप और धर्मकांटों का विधिक माप विज्ञान विभाग से सत्यापन कराया जाएगा। संबंधित संस्थाओं को सत्यापन प्रमाणपत्र केंद्रों पर सुरक्षित रखने होंगे। किसानों की सुविधा के लिए मंडियों में बैनर और होर्डिंग लगाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य, पंजीकरण प्रक्रिया, खरीद अवधि और भुगतान व्यवस्था की जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी। ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नजदीकी क्रय केंद्र का नाम, प्रभारी का नाम, मोबाइल नंबर और खुलने-बंद होने का समय लिखवाया जाएगा।
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धान की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होने पर किसान स्वयं उपज की उतराई, छनाई और सफाई करा सकेंगे। यदि यह काम केंद्र पर उपलब्ध श्रमिकों से कराया जाता है तो किसानों को आपसी सहमति के अनुसार अधिकतम 20 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान करना होगा। इस खर्च की प्रतिपूर्ति संबंधित क्रय एजेंसी न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में करेगी। खर्च की भरपाई क्रय एजेंसियों को मंडी परिषद की ओर से की जाएगी।
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