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रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

Thu, 26 Feb 2015 12:04 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला पीलीभीत
ब्यूरो, अमर उजाला पीलीभीत Updated Thu, 26 Feb 2015 12:04 AM IST
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रात के समय बैंडबाजा एवं लाउडस्पीकर के शोर पर रोक लगाने को हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर रखा है जिसके तहत रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक इनका प्रयोग वर्जित है लेकिन शहर सहित पूरे जिले में विभिन्न धार्मिक स्थल, वैवाहिक एवं अन्य कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर का प्रयोग हो रहा है। इससे जहां आम लोगों को दिक्कत होती है वहीं परीक्षार्थियों को परेशानी हो रही है। रात के समय लाउडस्पीकर के प्रयोग में रोक न लगने की जानकारी पर डीएम ओएन सिंह ने एडीएम आलोक सिंह से सभी एसडीएम, सीओ एवं थाना प्रभारियों को आदेश जारी कर इसपर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। डीएम के आदेश पर एडीएम ने रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग को रोकने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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