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धोखाधड़ी से दोबारा बैनामा करने पर दर्ज होगी रिपोर्ट
पीलीभीत।
Updated Tue, 23 Jun 2015 12:06 AM IST
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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने पहले बेची गई जमीन को धोखाधड़ी से दोबारा बैनामा कराने के आरोपी के खिलाफ विवेचना के आदेश पुलिस को दिए हैं। कोर्ट ने थाना जहानाबाद के गांव मथुडांडी निवासी सुखपाल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश एसओ जहानाबाद को दिया है।
ग्राम शरीफगंज निवासी रूपवती और इंद्रावती ने कोर्ट में दो अलग-अलग अर्जियां दीं। उन्होंने बताया कि सुखपाल सिंह ने गांव में अपनी जमीन को पांच मार्च 2008 को संतोष तिवारी के हाथ बेच दिया था। इसी जगह में से थोड़ी जगह रूपवती व इंद्रावती के हाथ बेंचने का सौदा किया। 50 हजार रुपये नकद भी ले लिए। बैनामा कराने में स्टांप आदि लेने पर करीब 30 हजार रुपया खर्च हुआ।
दोनों पीड़ित महिलाओं ने कोर्ट में बताया कि सुखपाल सिंह ने उनके साथ जानबूझ कर छलकपट, धोखाधड़ी और बेईमानी की है। यह जानते हुए कि वह भूमि पहले ही वह बेच चुके हैं, दोबारा उनको बेंच दिया है। कोर्ट में बताया गया कि पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने दोनों मामलों में एसओ जहानाबाद को सुखपाल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
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ग्राम शरीफगंज निवासी रूपवती और इंद्रावती ने कोर्ट में दो अलग-अलग अर्जियां दीं। उन्होंने बताया कि सुखपाल सिंह ने गांव में अपनी जमीन को पांच मार्च 2008 को संतोष तिवारी के हाथ बेच दिया था। इसी जगह में से थोड़ी जगह रूपवती व इंद्रावती के हाथ बेंचने का सौदा किया। 50 हजार रुपये नकद भी ले लिए। बैनामा कराने में स्टांप आदि लेने पर करीब 30 हजार रुपया खर्च हुआ।
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दोनों पीड़ित महिलाओं ने कोर्ट में बताया कि सुखपाल सिंह ने उनके साथ जानबूझ कर छलकपट, धोखाधड़ी और बेईमानी की है। यह जानते हुए कि वह भूमि पहले ही वह बेच चुके हैं, दोबारा उनको बेंच दिया है। कोर्ट में बताया गया कि पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने दोनों मामलों में एसओ जहानाबाद को सुखपाल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
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