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बलात्कार के आरोपी को दस सहयोगी को सात वर्ष कैद
पीलीभीत।
Updated Mon, 08 Jun 2015 10:53 PM IST
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त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी ने नाबालिग
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बालिका से बलात्कार करने के आरोपी को 10 वर्ष कैद और सहयोगी को सात वर्ष
कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना
सुनाया है।
गांव पौटाडाम निवासी हरप्रसाद पर आरोप है कि उसने 28 जुलाई 2013 को पौटा डाम क्षेत्र की एक बालिका को नन्हेंलाल के सहयोग से बहला फुसलाकर अपहरण किया। हरप्रसाद ने बालिका के साथ बलात्कार भी किया। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता अभय कुमार सक्सेना ने गवाहों के बयान दर्ज कराए।
मामले की सुनवाई के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी ने हरप्रसाद को दोषी पाकर 10 वर्ष कैद और नन्हेंलाल को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
गांव पौटाडाम निवासी हरप्रसाद पर आरोप है कि उसने 28 जुलाई 2013 को पौटा डाम क्षेत्र की एक बालिका को नन्हेंलाल के सहयोग से बहला फुसलाकर अपहरण किया। हरप्रसाद ने बालिका के साथ बलात्कार भी किया। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता अभय कुमार सक्सेना ने गवाहों के बयान दर्ज कराए।
मामले की सुनवाई के बाद त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश योगेश चंद्र त्रिपाठी ने हरप्रसाद को दोषी पाकर 10 वर्ष कैद और नन्हेंलाल को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।