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Pilibhit News: हमले में दंपती व दो बेटों को पांच-पांच साल कैद

Tue, 09 Sep 2025 11:40 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 09 Sep 2025 11:40 PM IST
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Couple and two sons sentenced to five years imprisonment for the attack
पीलीभीत। खेत की मेढ़ काटने की शिकायत पर किए गए हमले के चार आरोपियों को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटी ने 17-17 हजार रुपये जुर्माना और पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना गजरौला के गांव दियूरा निवासी गंगाराम पुत्र बिहारी लाल ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसके खेत के पास ही हरिशंकर का खेत है। हरिशंकर ने उसके खेत की मेढ़ काट दी थी। इसकी शिकायत उसने 16 मई 2017 को रिछोला पुलिस चौकी पर की थी। इससे आरोपी पक्ष बौखला गया था।
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19 मई को सुबह सात बजे उसके पिता बिहारीलाल खेत देखने पहुंचे तो आरोपी हरिशंकर, द्रौपदी पत्नी हरिशंकर, रवि और राजवीर पुत्र हरिशंकर ने उसके पिता पर फावड़े लाठी व अन्य हथियारों से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास के खेतों में मौजूद ग्रामीणों ने बिहारीलाल को हमलावरों से बचाया।
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आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए उसे मरणासन्न कर भाग गए। घायल पिता को पहले पीलीभीत जिला अस्पताल और बाद में राम मूर्ति अस्पताल भोजीपुरा में भर्ती कराया।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की। इसके बाद विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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