फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Civic Amenities

अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई कल से

Mon, 11 Oct 2021 12:10 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 11 Oct 2021 12:10 AM IST
विज्ञापन
Civic Amenities
पूरनपुर। अवैध होर्डिंग को हटवाने के लिए नगरपालिका मंगलवार से अभियान शुरू करेगी। अभियान को लेकर सोमवार को नगर में मुनादी कराई जाएगी। ताकि जिनके होर्डिंग लगे है। वे अपने आप हटवा लें। अन्यथा नगरपालिका अभियान चलाकर होर्डिंग को हटवाएगी।
विज्ञापन

नगर के मुख्य चौराहों, सड़कों, बिजली के खंभों, तहसील, कोतवाली, अस्पताल के बाहर, असम हाईवे सहित अन्य कुछ स्थानों पर अवैध रूप से होर्डिंग लगाए गए है। मुख्य चौराहा पर तो होर्डिंग लगाने की होड़ से एक-दूसरे से सटाकर कई होर्डिंग लगे हैं। अधिकांश होर्डिंग राजनीतिक और कुछ व्यवसायिक प्रचार को लगाए है। अवैध होर्डिंग हादसे को दावत दे रहे है। अवैध होर्डिंग जान को आफत अमर उजाला के अभियान के तहत 10 अक्तूबर के नगर में अवैध लगे होर्डिंग की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया गया। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी आरके भार्गव ने बताया कि नगर में सभी होर्डिंग अवैध लगाए गए है। उन्होंने बताया कि चौराहा, सड़कों पर लगाए गए होर्डिंग हादसे को दावत देते है। अगर कोई वाहन सवार, पैदल कहीं से आता है। तब मोड़ पर उसकी नजर सीधे होर्डिंग पर पड़ती है। इससे हादसे होते है। उन्होंने बताया कि रोड सेफ्टी को प्रभावित करने वाले होर्डिंग को मंगलवार से अभियान चलाकर हटवाया जाएगा। इसके लिए सोमवार को नगर में मुनादी कराई जाएगी। मुनादी में बताया जाएगा कि जिनके होर्डिंग है। वे स्वयं सोमवार शाम तक हटवा लें। अन्यथा नगरपालिका मंगलवार को अभियान चलाकर होर्डिंग हटवाएगी। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed