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परिवहन विभाग को अधिसूचना का इंतजार, नहीं हो सका नए एक्ट के तहत चालान
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पीलीभीत। केंद्र सरकार ने भले ही सख्ती दिखाते हुए नया ट्रैफिक नियम लागू कर दिया लेकिन जिले में अभी नए एक्ट को लागू नहीं किया जा सका है। इसकी मुख्य वजह प्रदेश सरकार की ओर से अब तक नए एक्ट लागू करने की अधिसूचना जारी नहीं होना बताई गई है। जिस कारण जिले में पहले वाले ट्रैफिक नियमों के तहत ही रविवार को चालान किए गए।
बता दें, सड़क हादसों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नियम और कड़े कर दिए है। नए नियमों में जहां सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। वहीं जुर्माना भी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के आदेश अनुसार नया कानून पहली सितंबर से मान्य होना था। नए कानून के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट के बगैर पहले जहां पांच सौ का चालान था वह अब एक हजार रुपये देना होगा। बिना डीएल वाहन चलाने पर ढाई हजार की बजाय पांच हजार देने पड़ेंगे। यही नहीं अगर एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया तो इस पर दस हजार का जुर्माना लगेगा। अन्य नियमों को तोड़ने पर भी भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एआरटीओ अमिताभ राय ने बताया कि अभी नए कानून के संबंध में प्रदेश सरकार की ओर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अधिसूचना जारी होते ही नए कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल पुराने नियम के तहत 25 वाहनों पर कार्रवाई की गई है।
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बता दें, सड़क हादसों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नियम और कड़े कर दिए है। नए नियमों में जहां सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। वहीं जुर्माना भी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के आदेश अनुसार नया कानून पहली सितंबर से मान्य होना था। नए कानून के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट के बगैर पहले जहां पांच सौ का चालान था वह अब एक हजार रुपये देना होगा। बिना डीएल वाहन चलाने पर ढाई हजार की बजाय पांच हजार देने पड़ेंगे। यही नहीं अगर एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया तो इस पर दस हजार का जुर्माना लगेगा। अन्य नियमों को तोड़ने पर भी भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। एआरटीओ अमिताभ राय ने बताया कि अभी नए कानून के संबंध में प्रदेश सरकार की ओर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अधिसूचना जारी होते ही नए कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल पुराने नियम के तहत 25 वाहनों पर कार्रवाई की गई है।
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