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दलित महिला से छेड़छाड़ के दो अरोपियों को कैद व जुर्माना
Updated Mon, 04 Dec 2017 11:28 PM IST
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चार वर्ष के बाद दलित महिला को मिला इंसाफ
पीलीभीत। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट संजीव शुक्ला ने दलित महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के दो आरोपियों को चार वर्ष कैद एवं प्रत्येक को 4500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बीसलपुर थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने 26 मई 2013 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि शाम के समय वह घर पर अकेली थी। इसका लाभ उठाकर गांव के ही प्रेमपाल और सोमपाल पैसा मांगने के बहाने उसके घर में घुस आए। उसने कहा कि आज घर पर कोई नहीं है सुबह आना, लेकिन आरोपी नहीं माने और मौका पाकर दोनों ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और कनपटी पर तमंचा लगाकर बुरा काम करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर उसके जेठ और जेठानी सहित कई लोग आ गए। तब आरोपियों ने लाठी डंडे से जेठ-जेठानी को मारापीटा और जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर चले गए। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी एडीजीसी अश्वनी कुमार सिंह ने की। मुकदमे की सुनवाई के बाद स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट संजीव शुक्ला ने प्रेमपाल और सोमपाल को दोषी पाते हुए चार वर्ष की कैद एवं प्रत्येक को 4500-4500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पीलीभीत। स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट संजीव शुक्ला ने दलित महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के दो आरोपियों को चार वर्ष कैद एवं प्रत्येक को 4500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
बीसलपुर थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने 26 मई 2013 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि शाम के समय वह घर पर अकेली थी। इसका लाभ उठाकर गांव के ही प्रेमपाल और सोमपाल पैसा मांगने के बहाने उसके घर में घुस आए। उसने कहा कि आज घर पर कोई नहीं है सुबह आना, लेकिन आरोपी नहीं माने और मौका पाकर दोनों ने उसे बुरी नीयत से पकड़ लिया और कनपटी पर तमंचा लगाकर बुरा काम करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर उसके जेठ और जेठानी सहित कई लोग आ गए। तब आरोपियों ने लाठी डंडे से जेठ-जेठानी को मारापीटा और जातिसूचक शब्दों से अपमानित कर चले गए। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी एडीजीसी अश्वनी कुमार सिंह ने की। मुकदमे की सुनवाई के बाद स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट संजीव शुक्ला ने प्रेमपाल और सोमपाल को दोषी पाते हुए चार वर्ष की कैद एवं प्रत्येक को 4500-4500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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