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बुनकरों को ‘हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना’ में मिलेगा ऋण
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बुनकरों को ‘हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना’ में मिलेगा ऋण
मुजफ्फरनगर। जनपद के बनुकरों को अपना कार्य शुरू करने के लिए ‘हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना’ के अंतर्गत प्रदेश के हथकरघा और वस्त्र उद्योग निदेशालय ऋण उपलब्ध कराएगा। ऋण प्राप्त करने वाले बुनकरों को अधिकतम 10 हजार रुपये की मार्जिन मनी की सहायता भी दी जाएगी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहायक आयुक्त उद्योग (पावरलूम) एसके यादव ने बताया कि पश्चिमी परिक्षेत्र के 200 बुनकरों को ‘हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना’ के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद के 25 बुनकरों को भी योजना का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत शिशु ऋण के रूप में 50 हजार रुपये, किशोर ऋण के रूप में एक लाख रुपये, तथा तरुण ऋण के रूप में पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ‘हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना’ के अंतर्गत बुनकरों को कुछ विशेष लाभ भी दिया जाएगा। अनुदानित ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर तीन वर्षों के लिए दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा सात प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति बैंकों को की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत इच्छुक बुनकर ऋण लेने के लिए सहायक आयुक्त उद्योग (पावरलूम) परिक्षेत्रीय कार्यालय हथकरघा और वस्त्र उद्योग, रेशम फार्म, खिर्वा रोड, कंकरखेड़ा मेरठ से सम्पर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बुनकर मित्र हैंडलूम वीवर्स हेल्पलाईन के टोल फ्री नम्बर- 18002089988 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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मुजफ्फरनगर। जनपद के बनुकरों को अपना कार्य शुरू करने के लिए ‘हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना’ के अंतर्गत प्रदेश के हथकरघा और वस्त्र उद्योग निदेशालय ऋण उपलब्ध कराएगा। ऋण प्राप्त करने वाले बुनकरों को अधिकतम 10 हजार रुपये की मार्जिन मनी की सहायता भी दी जाएगी।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहायक आयुक्त उद्योग (पावरलूम) एसके यादव ने बताया कि पश्चिमी परिक्षेत्र के 200 बुनकरों को ‘हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना’ के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद के 25 बुनकरों को भी योजना का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत शिशु ऋण के रूप में 50 हजार रुपये, किशोर ऋण के रूप में एक लाख रुपये, तथा तरुण ऋण के रूप में पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ‘हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना’ के अंतर्गत बुनकरों को कुछ विशेष लाभ भी दिया जाएगा। अनुदानित ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर तीन वर्षों के लिए दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा सात प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति बैंकों को की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत इच्छुक बुनकर ऋण लेने के लिए सहायक आयुक्त उद्योग (पावरलूम) परिक्षेत्रीय कार्यालय हथकरघा और वस्त्र उद्योग, रेशम फार्म, खिर्वा रोड, कंकरखेड़ा मेरठ से सम्पर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बुनकर मित्र हैंडलूम वीवर्स हेल्पलाईन के टोल फ्री नम्बर- 18002089988 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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