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Muzaffarnagar News: छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म में दो आरोपी दोषमुक्त
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- सात साल पहले भोपा थाने में दर्ज कराई थी प्राथमिकी
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। भोपा रोड से बीएससी की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। पॉक्सो कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका।
पीड़िता ने 23 नवंबर 2019 को भोपा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 22 नवंबर को सुबह करीब 11:15 बजे जब वह कॉलेज जा रही थी, तब एक सफेद कार में आरोपी सुबोध ने अपने साथी के साथ मिलकर उसे अगवा कर लिया।
उसे नशीली गोली खिलाकर और रुमाल सुंघाकर बेहोश किया गया। इसके बाद गन्ने के खेत में ले जाकर बलात्कार किया। अभियुक्तों ने उसके फोटो और वीडियो भी बनाए। जाते समय उसे धमकी दी गई कि शिकायत करने पर फोटो और वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। यह भी धमकी दी गई कि उसके भाइयों को जान से मार दिया जाएगा।
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पुलिस ने मामले की विवेचना की और अभियुक्त भोपा के सुबोध और सहारनपुर के राशिद के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने आरोपों से इन्कार किया। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। भोपा रोड से बीएससी की छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोनों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। पॉक्सो कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका।
पीड़िता ने 23 नवंबर 2019 को भोपा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 22 नवंबर को सुबह करीब 11:15 बजे जब वह कॉलेज जा रही थी, तब एक सफेद कार में आरोपी सुबोध ने अपने साथी के साथ मिलकर उसे अगवा कर लिया।
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उसे नशीली गोली खिलाकर और रुमाल सुंघाकर बेहोश किया गया। इसके बाद गन्ने के खेत में ले जाकर बलात्कार किया। अभियुक्तों ने उसके फोटो और वीडियो भी बनाए। जाते समय उसे धमकी दी गई कि शिकायत करने पर फोटो और वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। यह भी धमकी दी गई कि उसके भाइयों को जान से मार दिया जाएगा।
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पुलिस ने मामले की विवेचना की और अभियुक्त भोपा के सुबोध और सहारनपुर के राशिद के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने आरोपों से इन्कार किया। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।