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Muzaffarnagar News: भौराकलां एसओ और विवेचक को तलब करने की याचिका मंजूर

Mon, 19 Jun 2023 12:43 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Jun 2023 12:43 AM IST
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Petition to summon Bhorakalan SO and Vivek approved
जगबीर सिंह हत्याकांड
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- मुकदमे के वादी योगराज सिंह ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका
-भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत भी इस मामले हैं आरोपी



अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष जगबीर सिंह की हत्या के मुकदमे में हाईकोर्ट ने वादी योगराज सिंह की याचिका मंजूर कर ली है। तत्कालीन भौराकलां एसओ ओर विवेचक को दोबारा गवाही के लिए बुलाया जाएगा।

पूर्व मंत्री वादी योगराज सिंह ने हाईकोर्ट में तत्कालीन थानाध्यक्ष भौराकलां एसएस चौधरी और सीबीसीआईडी के इंस्पेक्टर गुलाब सिंह आर्य को सीआरपीसी की धारा 311 के तहत तलब करने की याचिका दाखिल की थी। इस याचिका को न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने सुनवाई के बाद मंजूर कर लिया है। साथ ही निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 10 फरवरी से छह महीने के अंदर सत्र परीक्षण का निस्तारण करने के आदेश पारित किया है।
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जिले में किसान नेता जगबीर सिंह हत्याकांड की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-पांच के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार कर रहे हैं। लिखित बहस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
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ये था मामला

किसान नेता जगबीर सिंह की छह सितंबर, 2003 को भौराकलां थाना क्षेत्र के अलावलपुर माजरा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूर्व मंत्री एवं रालोद नेता योगराज सिंह ने अलावलपुर माजरा गांव के राजीव उर्फ बिट्टू, प्रवीण और सिसौली निवासी एवं वर्तमान भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत को नामजद कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान राजीव और प्रवीण की मौत हो चुकी है। अदालत में भाकियू अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा विचाराधीन है।
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