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शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही होंगे एकत्र

Thu, 02 Jul 2020 10:54 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jul 2020 10:54 PM IST
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Only 50 people will be gathered at the wedding and 20 at the funeral.
शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही होंगे एकत्र
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मुजफ्फरनगर। डीएम ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए अनलॉक-2 में जिले के लिए गाइड लाइन जारी की है। जनपद में स्कूल-कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाएं 31 तक बंद रहेगी। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही एकत्र होंगेे।
डीएम सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि भारत के गृह मंत्रालय और प्रदेश में मुख्य सचिव के निर्देश पर आगामी 31 जुलाई तक के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थाएं, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान आदि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेंबली हॉल बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक कार्यक्रम, सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेगी। डीएम ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 18 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। शादी के लिए अनुमति लेनी होगी और 50 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे। अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केवल 20 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी।
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रात्रि दस से पांच बजे तक सब बंद
मुजफ्फरनगर। कोराना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए रात में दस से सुबह पांच बजे तक आवागमन पूरी तरह निषिद्घ रहेगा। केवल आवश्यक गतिविधियों को ही मंजूरी दी जाएगी।
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मास्क लगाना होगा जरूरी
मुजफ्फरनगर। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों एवं यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर गाइड लाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

गुटखा, तंबाकू पर रहेगा प्रतिबंध
मुजफ्फरनगर। जिले में 31 जुलाई तक जिला प्रशासन ने गुटखा, तंबाकू आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। डीएम के अनुसार निर्देश का पालन नहीं करने पर जुर्माना किया जाएगा।
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