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57 साल से अनुबंध नहीं, पालिका ने भेजा 57 लाख का नोटिस
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मुजफ्फरनगर। नगरपालिका ने शहर के शिव चौक स्थित गोल मार्केट की चार दुकानों का अनुबंध और प्रीमियम जमा नहीं किए जाने पर बाटा कंपनी को 57 लाख रुपये का नोटिस भेजा है। दो दिन में किराया जमा नहीं कराने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। पिछले 57 साल से अनुबंध नहीं किया गया है।
अधिशासी अधिकारी की ओर से बाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की भगत सिंह मार्केट शाखा को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि एक मार्च 1965 के बाद कोई लिखित अनुबंध नहीं किया गया है। पालिका ने 10 जुलाई 2006 को अनुबंध और प्रीमियम जमा करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन कंपनी की ओर से रुचि नहीं ली गई।
16 जनवरी 2019 को बोर्ड बैठक में जमीनी मंजिल का प्रीमियम 12 लाख 50 हजार रुपये और मासिक किराया पांच हजार रुपये का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस तरह चार दुकानों का किराया 20 हजार रुपये मासिक के हिसाब से कोई किराया जमा नहीं कराया गया है। नोटिस में कहा गया है कि कंपनी की ओर पालिका के 57 लाख रुपये बकाया है। चार दुकानों में संचालित शोरूम का मासिक किराया पहले से 740 रुपया प्रति माह प्रति दुकान तय है। लेकिन 1 मार्च 1965 से नगर पालिका तथा बाटा कंपनी के बीच कोई लिखित अनुबंध भी नहीं हुआ है।
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अधिशासी अधिकारी की ओर से बाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की भगत सिंह मार्केट शाखा को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि एक मार्च 1965 के बाद कोई लिखित अनुबंध नहीं किया गया है। पालिका ने 10 जुलाई 2006 को अनुबंध और प्रीमियम जमा करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन कंपनी की ओर से रुचि नहीं ली गई।
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16 जनवरी 2019 को बोर्ड बैठक में जमीनी मंजिल का प्रीमियम 12 लाख 50 हजार रुपये और मासिक किराया पांच हजार रुपये का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस तरह चार दुकानों का किराया 20 हजार रुपये मासिक के हिसाब से कोई किराया जमा नहीं कराया गया है। नोटिस में कहा गया है कि कंपनी की ओर पालिका के 57 लाख रुपये बकाया है। चार दुकानों में संचालित शोरूम का मासिक किराया पहले से 740 रुपया प्रति माह प्रति दुकान तय है। लेकिन 1 मार्च 1965 से नगर पालिका तथा बाटा कंपनी के बीच कोई लिखित अनुबंध भी नहीं हुआ है।
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