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Muzaffarnagar: कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के वारंट जारी, बेहद गंभीर है मामला
Fri, 23 Aug 2024 06:01 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
Published by: मोहम्मद मुस्तकीम
Updated Fri, 23 Aug 2024 06:01 PM IST
सार
कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के जमानती वारंट जारी किए हैं। केस की अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।
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अनिल कुमार
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान दर्ज आचार संहिता उल्लंघन, महामारी अध्यादेश और आपदा प्रबंधन अधिनियम के मुकदमे में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के जमानती वारंट जारी किए गए हैं। जबकि उनकी सभा कराने वाले तीन आरोपियों के अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए। अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।
रालोद के टिकट पर अनिल कुमार ने पुरकाजी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था। छह फरवरी 2022 को खामपुर गांव में बगैर अनुमति सभा करने के मामले में पुलिस ने छपार थाने में वर्तमान कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के अलावा खामपुर के इमरान, गय्यूर, परवेज समेत करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र सिंह फौजदार कर रहे हैं। शुक्रवार को इमरान, गय्यूर और परवेज के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। जबकि मंत्री के जमानती वारंट जारी हुए हैं।
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रालोद के टिकट पर अनिल कुमार ने पुरकाजी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था। छह फरवरी 2022 को खामपुर गांव में बगैर अनुमति सभा करने के मामले में पुलिस ने छपार थाने में वर्तमान कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के अलावा खामपुर के इमरान, गय्यूर, परवेज समेत करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र सिंह फौजदार कर रहे हैं। शुक्रवार को इमरान, गय्यूर और परवेज के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए। जबकि मंत्री के जमानती वारंट जारी हुए हैं।
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