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Muzaffarnagar News: अदालत में हाजिर हुए रालोद के संगठन महासचिव अजीत राठी, ये था पूरा मामला

Thu, 22 Dec 2022 08:08 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर Published by: कपिल kapil Updated Thu, 22 Dec 2022 08:08 PM IST
सार

Muzaffarnagar News : रालोद के संगठन महासचिव अजीत राठी गुरुवार को अदालत में हाजिर हुए। जानिए आखिर पूरा मामला क्या था।

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Muzaffarnagar News: RLD organization general secretary Ajit Rathi appeared in the court
अदालत में हाजिर हुए अजीत राठी। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुजफ्फरनगर में छह साल पुराने रेलवे एक्ट के मामले में रालोद के संगठन महासचिव अजीत राठी ने अदालत में सरेंडर कर दिया। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। 

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रालोद ने छह साल पहले खतौली तहसील में बकाया भुगतान और गन्ना मूल्य के लिए धरना-प्रदर्शन किया था। प्रशासन के अधिकारी धरने पर नहीं पहुंचे तो रालोद कार्यकर्ता खतौली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। इस मामले में अजीत राठी के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत में हाजिर नहीं होने पर उनके गैर जमानत वारंट जारी हो गए थे। 
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वहीं गुरुवार को उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थना दाखिल किया गया। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। रालोद नेता करीब छह घंटे अदालत में रहे।

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