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Muzaffarnagar: मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को 30 साल का कठोर कारावास, मेले से ले जाकर की थी हैवानियत

Mon, 07 Aug 2023 04:35 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 07 Aug 2023 04:35 PM IST
सार

 मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ क्षेत्र में दुर्गा मेले से बहला-फुसलाकर पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा में 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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Muzaffarnagar: 30 years of rigorous imprisonment for the accused of molesting an innocent
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ क्षेत्र में दुर्गा मेले से बहला-फुसलाकर पांच साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा में 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।  विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी रितीश सचदेवा ने फैसला सुनाया। 

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विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान और विक्रांत राठी ने बताया कि 22 मार्च 2019 की रात पांच साल की मासूम अपने परिवार के साथ दुर्गा मेले में घूमने गई थी। अचानक मासूम संदिग्ध हालात में मेले से गायब हो गई। परिजनों ने इधर-उधर तलाश किया। देर रात मासूम रोते हुए वापस लौटी।

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23 मार्च को पीडि़ता की मां ने गांव के ही किसान के नौकर बिहार के पीपराहेड़ा निवासी शंकर के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या एक में हुई।

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अदालत ने दोषी शंकर को पॉक्सो एक्ट में 30 साल कठोर कारावास और  50 हजार रुपये अर्थदंड और दुष्कर्म में 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सात गवाह पेश किए गए। 

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