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Muzaffarnagar: कक्षा 11 की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास, सात वर्ष बाद पीड़िता को मिला न्याय

Thu, 20 Feb 2025 06:19 PM IST
डिंपल सिरोही न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर Published by: डिंपल सिरोही Updated Thu, 20 Feb 2025 06:19 PM IST
सार

मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में सात साल पहले कोतवाली क्षेत्र के गांव में कक्षा 11 की छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है।   

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Muzaffarnagar: 20 years imprisonment to the accused of raping a class 11 student

विस्तार

मुजफ्फरनगर  शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में कक्षा 11 की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया।

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पीड़ित पक्ष की ओर से 23 जुलाई 2018 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। वादी का कहना था कि वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी पर गया था। इस दौरान पड़ोसी अरुण उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया। आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
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प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में हुई। बृहस्पतिवार को अदालत ने आरोपी अरुण पर दोष सिद्ध किया। दुष्कर्म में 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अपहरण में तीन साल का कारावास की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए।

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