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कवाल कांड:-विधायक विक्रम सैनी कोर्ट में हुए पेश
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विधायक विक्रम सैनी कोर्ट में हुए पेश
मुजफ्फरनगर। कवाल में तोड़फोड़ और आगजनी, बलवा के मामले में आरोपी खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख लगाई है। इस दिन गवाहों को भी तलब किया गया है।
कवाल कांड सात साल पहले हुआ था। इस कांड के बाद ही जिले में दंगा भड़का था। 27 अगस्त 2013 को साइकिल में बाइक टकराने के विवाद में मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान कवाल के शाहनवाज की भी हत्या हुई थी। अगले दिन 28 अगस्त 2013 को ममेरे भाइयों के अंतिम संस्कार से लौटती भीड़ ने कवाल में आगजनी, तोड़फोड़, पथराव आदि किया था। जानसठ पुलिस ने विधायक विक्रम सैनी सहित 11 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। अब यह मुकदमा यहां एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। इस मुकदमे की तारीख होने पर बृहस्पतिवार को खतौली विधायक विक्रम सैनी समेत पांच लोग कोर्ट में पेश हुए। जबकि बाकी छह की ओर से हाजिरीमाफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। एडीजीसी सुभाषचंद सैनी ने बताया कि न्यायाधीश वीके पांडे ने इस मुकदमे में अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख लगाई है, जिसमें गवाहों को भी बुलाया गया है।
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मुजफ्फरनगर। कवाल में तोड़फोड़ और आगजनी, बलवा के मामले में आरोपी खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख लगाई है। इस दिन गवाहों को भी तलब किया गया है।
कवाल कांड सात साल पहले हुआ था। इस कांड के बाद ही जिले में दंगा भड़का था। 27 अगस्त 2013 को साइकिल में बाइक टकराने के विवाद में मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान कवाल के शाहनवाज की भी हत्या हुई थी। अगले दिन 28 अगस्त 2013 को ममेरे भाइयों के अंतिम संस्कार से लौटती भीड़ ने कवाल में आगजनी, तोड़फोड़, पथराव आदि किया था। जानसठ पुलिस ने विधायक विक्रम सैनी सहित 11 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। अब यह मुकदमा यहां एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। इस मुकदमे की तारीख होने पर बृहस्पतिवार को खतौली विधायक विक्रम सैनी समेत पांच लोग कोर्ट में पेश हुए। जबकि बाकी छह की ओर से हाजिरीमाफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। एडीजीसी सुभाषचंद सैनी ने बताया कि न्यायाधीश वीके पांडे ने इस मुकदमे में अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख लगाई है, जिसमें गवाहों को भी बुलाया गया है।
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