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हत्या के मामले में 16 साल बाद नामजद पूर्व प्रधान को जेल भेजा
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8-ककरौली पुलिस ने पकड़ा हत्याकांड का आरोपी पूर्व प्रधान।
- फोटो : KHATAULI
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हत्या के मामले में 16 साल बाद पूर्व प्रधान को जेल भेजा
ककरौली (मुजफ्फरनगर)। 16 साल से हत्या के मामले में नामजद चल रहे पूर्व प्रधान व मौजूदा प्रधान के पति शहनवाज को ककरौली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गांव खेड़ी फिरोजाबाद में भूरा हत्याकांड में पुलिस की जांच के खेल में दो-दो चार्जशीट लगाने का मामला सामने आया है।
ककरौली थाना प्रभारी विजय बहादुर ने बताया कि वर्ष 2003 में माह अप्रैल में क्षेत्र के गांव खेड़ी फिरोजाबाद में 38 वर्षीय भूरा पुत्र अब्दुल करीम अपने खेतों की सिंचाई कर रहा था। इस दौरान आधा दर्जन लोगों ने भूरा पर अंधाधुंध गोली बरसाकर व छुरों और चाकुओं से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल भूरा को ग्रामीण अपने ट्रैक्टर से लेकर गांव पहुंचे। जहां से परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना देकर मुजफ्फरनगर ले गए थे, जहां पर चिकित्सकों ने मेरठ के लिए रेफर कर दिया। खून अधिक बहने से भूरा की मेरठ अस्पताल में मौत हो गई थी। ककरौली पुलिस ने मृतक के भाई मुबारिक की तहरीर पर गांव के इस्लाम पुत्र रुस्तम, शहनवाज, अलीनवाज, शाहनजर पुत्र आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी इस्लाम को गिरफ्तार कर जेल भेजकर चार्जशीट लगाई थी, लेकिन आरोपी पक्ष की मांग पर केस सीबीसीआईडी ने इस मामले में जांच करते हुए दूसरी चार्जशीट में फाइनल रिपोर्ट में सैदा प्रधान पुत्र करीमबख्श, मनव्वर पुत्र इददु, मुशरफ पुत्र अब्दुल करीम, शानआलम पुत्र हसन अली के विरुद्ध भूरा की हत्या करने में चार्जशीट लगाकर भेजी। एक हत्याकांड मेें दो चार्जशीट लगने के कारण अपने आप में पुलिस और सीबीसीआइडी की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, इस मामले में प्रधान की गिरफ्तारी पर कानूनी चाबुक चलने से गांव में खलबली मची हुुई है।
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ककरौली (मुजफ्फरनगर)। 16 साल से हत्या के मामले में नामजद चल रहे पूर्व प्रधान व मौजूदा प्रधान के पति शहनवाज को ककरौली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गांव खेड़ी फिरोजाबाद में भूरा हत्याकांड में पुलिस की जांच के खेल में दो-दो चार्जशीट लगाने का मामला सामने आया है।
ककरौली थाना प्रभारी विजय बहादुर ने बताया कि वर्ष 2003 में माह अप्रैल में क्षेत्र के गांव खेड़ी फिरोजाबाद में 38 वर्षीय भूरा पुत्र अब्दुल करीम अपने खेतों की सिंचाई कर रहा था। इस दौरान आधा दर्जन लोगों ने भूरा पर अंधाधुंध गोली बरसाकर व छुरों और चाकुओं से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल भूरा को ग्रामीण अपने ट्रैक्टर से लेकर गांव पहुंचे। जहां से परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना देकर मुजफ्फरनगर ले गए थे, जहां पर चिकित्सकों ने मेरठ के लिए रेफर कर दिया। खून अधिक बहने से भूरा की मेरठ अस्पताल में मौत हो गई थी। ककरौली पुलिस ने मृतक के भाई मुबारिक की तहरीर पर गांव के इस्लाम पुत्र रुस्तम, शहनवाज, अलीनवाज, शाहनजर पुत्र आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी इस्लाम को गिरफ्तार कर जेल भेजकर चार्जशीट लगाई थी, लेकिन आरोपी पक्ष की मांग पर केस सीबीसीआईडी ने इस मामले में जांच करते हुए दूसरी चार्जशीट में फाइनल रिपोर्ट में सैदा प्रधान पुत्र करीमबख्श, मनव्वर पुत्र इददु, मुशरफ पुत्र अब्दुल करीम, शानआलम पुत्र हसन अली के विरुद्ध भूरा की हत्या करने में चार्जशीट लगाकर भेजी। एक हत्याकांड मेें दो चार्जशीट लगने के कारण अपने आप में पुलिस और सीबीसीआइडी की जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, इस मामले में प्रधान की गिरफ्तारी पर कानूनी चाबुक चलने से गांव में खलबली मची हुुई है।
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