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राशन की दुकानों पर दो माह का खाद्यान्न का वितरण होगा
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मुजफ्फरनगर। जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत 21 से 30 सितंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहिणी कार्डधारकों को दो माह का खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।
डीएसओ ने बताया कि कार्ड धारकों को प्रति यूनिट तीन किग्रा गेहूं और दो किग्रा चावल एवं दो किग्रा चना नि:शुल्क वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा। उचित दर दुकानों पर नियुक्त नोडल और पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की मौजूदगी में 21 से 30 सितंबर तक राशन वितरण कराया जाएगा। योजना के प्रचार-प्रसार हेतु सभी उचित दर विक्रेता अपनी दुकानों पर अंदर तथा बाहर नि:शुल्क खाद्यान्न की सूचना का प्रदर्शन कम से कम तीन स्थानों पर पोस्टर, पम्पलेट आदि के माध्यम से करेंगे। राशन वितरण के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। कार्डधारकों के ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने से पूर्व समस्त कार्डधारकों के हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से अच्छी तरह धुलवाया जाएगा। ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के पश्चात अन्त्योदय एवं पात्र लाभार्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण करेंगे। सभी उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दुकान पर पांच से अधिक कार्डधारक एक साथ एकत्र न हों। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए कम से कम एक मीटर की दूरी पर कार्डधारकों के बीच गोला निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा।
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डीएसओ ने बताया कि कार्ड धारकों को प्रति यूनिट तीन किग्रा गेहूं और दो किग्रा चावल एवं दो किग्रा चना नि:शुल्क वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा। उचित दर दुकानों पर नियुक्त नोडल और पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की मौजूदगी में 21 से 30 सितंबर तक राशन वितरण कराया जाएगा। योजना के प्रचार-प्रसार हेतु सभी उचित दर विक्रेता अपनी दुकानों पर अंदर तथा बाहर नि:शुल्क खाद्यान्न की सूचना का प्रदर्शन कम से कम तीन स्थानों पर पोस्टर, पम्पलेट आदि के माध्यम से करेंगे। राशन वितरण के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। कार्डधारकों के ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने से पूर्व समस्त कार्डधारकों के हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से अच्छी तरह धुलवाया जाएगा। ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के पश्चात अन्त्योदय एवं पात्र लाभार्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण करेंगे। सभी उचित दर विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दुकान पर पांच से अधिक कार्डधारक एक साथ एकत्र न हों। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए कम से कम एक मीटर की दूरी पर कार्डधारकों के बीच गोला निशान बनाकर आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा।
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