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Muzaffarnagar News: मदरसे में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई पूरी, अभी 200 गज जमीन पर कब्जा होने का आरोप

Sun, 30 Aug 2026 11:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:57 PM IST
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Demolition of illegal construction at the madrasa completed; allegations remain regarding encroachment on 200 square yards of land.
- अवैध रूप से कब्जाई 1200 मीटर भूमि पर बने अवैध निर्माण को कराया ध्वस्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
रतनपुरी। फुलत स्थित मदरसा दारुल उलूम रहीमिया में अवैध रूप से कब्जाई 1200 मीटर भूमि पर बने अवैध निर्माण के ध्वस्त करने की कार्रवाई को प्रशासन ने पूरा कर लिया। इसके बावजूद बघरा योग आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि अभी भी मदरसा संचालकों के कब्जे में दो सौ गज सरकारी जमीन है। उसे भी कब्जा मुक्त कराया जाना बाकी है।

मदरसा दारुल उलूम रहीमिया के संचालकों पर बघरा योग आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने धर्मांतरण कराने के आरोप लगाए थे। इसके बाद यह मदरसा चर्चाओं में थे। मदरसे में सरकारी जमीन कब्जा कर भवन बनाए जाने के आरोपों के बाद प्रशासन ने वहां अवैध कब्जा वाली जमीन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कराई थी। यह कार्रवाई पिछले सात दिन से चल रही थी जो शनिवार देर शाम पूरी हो गई।
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इसी के चलते स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि पिछले सात दिनों से फुलत मदरसे में चिह्नित किए गए अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। लेकिन अभी सठेड़ी मार्ग पर बना एक गेट तथा एक सरकारी कुएं की करीब 200 गज भूमि पर अभी मदरसे के संचालकों को अवैध कब्जा है। इसे भी हटवाया जाए।
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महाराज ने कहा कि मौलाना हिफजुर्रहमान अंसारी एवं उसके पुत्रों पर धर्मांतरण संबंधी आरोपों, विदेशी फंडिंग से अर्जित की गई अवैध संपत्ति की जांच की जाए। उन्होंने धर्मांतरण का अड्डा बने मदरसा की मान्यता रद्द कर सील लगाए जाने के साथ-साथ धर्मांतरण के आरोपी मौलाना एवं उसके पुत्र जुबेर अंसारी की जल्द गिरफ्तारी किए जाने की मांग भी दोहराई।
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इसके बाद हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
फुलत निवासी युनुस ने मदरसा दारुल उलूम रहीमिया के संचालकों हिफजुर्रहमान अंसारी एवं उसके बेटों जुबेर अंसारी व जुनेद अंसारी के विरुद्ध कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा कर मदरसे का निर्माण किए जाने की शिकायत की थी। दो माह पूर्व तहसीलदार खतौली ने जांच के उपरांत उक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराने के आदेश किए थे। तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध मदरसा संचालकों ने एडीएम कोर्ट में अपील दायर की थी। एडीएम कोर्ट से 17 अगस्त को मदरसा संचालकों की अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद एसडीएम खतौली ने राजस्व टीम भेजकर अवैध कब्जा की गई करीब 1200 मीटर भूमि को चिह्नित कराया। इस भूमि पर बने भवन, बरामदा को तय की गई समय सीमा के अंदर ध्वस्त कराने का नोटिस दिया था। मदरसे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पिछले सात से चल रही थी जो शनिवार देर शाम को अवैध निर्माण के पूर्ण ध्वस्तीकरण के पश्चात समाप्त हुई।


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वर्जन- मदरसे में किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई को पूरा करा लिया है। धर्मांतरण के आरोपी मौलाना व उसके दो पुत्रों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा चुकी है। अभी भी जांच चल रही है।
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