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मीरापुर के पेडा व्यापारी के खिलाफ 3/7 का मुकदमा दर्ज

Sun, 04 Nov 2018 12:43 AM IST
Updated Sun, 04 Nov 2018 12:43 AM IST
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मीरापुर के पेडा व्यापारी के खिलाफ 3/7 का मुकदमा दर्ज
मीरापुर। पूर्ति निरीक्षक जानसठ ने मिठाई बनाने के व्यवसाय में अवैध रुप से घरेलू गैस सिलिंडर का प्रयोग करने के आरोप में पेड़ा व्यापारी प्रभात कुमार के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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जानसठ की पूर्ति निरीक्षक रजनी चौधरी के अनुसार दो नवंबर को खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनीत कुमार ने मीरापुर के पेड़ा व्यवसायी प्रभात कुमार के गोदाम में अवैध रूप घरेलू गैस सिलिंडर संग्रहित कर उनका प्रयोग मिठाई बनाने में ईंधन के रूप में किया जा रहा है। पूर्ति निरीक्षक अपनी टीम के साथ मैन बाजार में प्रभात पेडे़ वाले की दुकान के पीछे बने गोदाम में पहुंची और मौके से 24 खाली, छह भरे तथा तीन आधे भरे घरेलू गैस सिलिंडर इंडेन गैस कंपनी के मौके से पकडे़ गए। पेड़ा व्यवसायी प्रभात गैस सिलिंडरों से संबंधित कागजात नहीं दिखा सके। आरोपी प्रभात कुमार के विरुद्ध पेट्रोलियम गैस वितरण अधिनियम के उल्लंघन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में है।
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तेल के कारोबार में दो को फिर जेल भेजा
मीरापुर। दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर गांव सिकरेड़ा के निकट अवैध रूप से पेट्रोल व डीजल का कारोबार करने के दो आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी वरंट के आधार पर गिरफ्तार कर पुन: जेल भेज दिया। उल्लेखनीय है कि दस दिन पूर्व एसटीएफ मेरठ व मीरापुर पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर गांव सिकरेड़ा के निकट अवैध रूप से चल रहे पेट्रोल व डीजल के गोदाम पर छापा मारा था। भारी मात्रा में पेट्रोल व डीजल बरामद कर छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पांच दिन बाद ही सभी आरोपी जेल से जमानत पर रिहा हो गये थे। विवेचना में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा बढ़ाने पर न्यायालय ने दो आरोपी योगेश व दुष्यंत के विरुद्ध वारंट जारी किए थे। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दोनो आरोपियों को दोबारा जेल भेज दिया।
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