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Muzaffarnagar News: जय सिंह हत्याकांड में तेजवीर उर्फ छोटू की जमानत याचिका खारिज
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मुजफ्फरनगर। सेशन न्यायालय ने जय सिंह हत्याकांड के आरोपी तेजवीर सिंह उर्फ छोटू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने पाया कि आरोपी पर अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर मारपीट कर हत्या करने का गंभीर आरोप है।
तेजवीर सिंह उर्फ छोटू पर फुगाना थाना क्षेत्र के खरड़ गांव में वादी ओमवीर के पिता जय सिंह की हत्या का आरोप है। ओमवीर ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके पिता अपने मकान के सामने सिरका बेच रहे थे।
आरोप है कि पप्पू, राजू, तेजवीर उर्फ छोटू, मनोज और पुष्पा ने मिलकर जयसिंह की बुरी तरह पिटाई की। मारपीट के कारण जय सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। आरोपी तेजवीर सिंह ने जमानत याचिका में खुद को झूठा फंसाए जाने का दावा किया था। उसने कहा कि गांव की पार्टीबाजी के कारण उसे गलत तरीके से नामित किया गया है।
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अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है। उसकी घटना में सक्रिय भूमिका थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक जय सिंह के शरीर पर छह बाहरी चोटें पाई गईं। अदालत ने तेजवीर सिंह उर्फ छोटू की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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तेजवीर सिंह उर्फ छोटू पर फुगाना थाना क्षेत्र के खरड़ गांव में वादी ओमवीर के पिता जय सिंह की हत्या का आरोप है। ओमवीर ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके पिता अपने मकान के सामने सिरका बेच रहे थे।
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आरोप है कि पप्पू, राजू, तेजवीर उर्फ छोटू, मनोज और पुष्पा ने मिलकर जयसिंह की बुरी तरह पिटाई की। मारपीट के कारण जय सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। आरोपी तेजवीर सिंह ने जमानत याचिका में खुद को झूठा फंसाए जाने का दावा किया था। उसने कहा कि गांव की पार्टीबाजी के कारण उसे गलत तरीके से नामित किया गया है।
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अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है। उसकी घटना में सक्रिय भूमिका थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक जय सिंह के शरीर पर छह बाहरी चोटें पाई गईं। अदालत ने तेजवीर सिंह उर्फ छोटू की जमानत याचिका खारिज कर दी।