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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर - धनैना के संजीव की हत्या में चांदवीर दोषमुक्त

Wed, 01 Nov 2023 11:46 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर Updated Wed, 01 Nov 2023 11:46 PM IST
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Chandveer acquitted in the murder of Sanjeev of Dhanaina
अमर उजाला ब्यूरो
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मुजफ्फरनगर। शामली के चर्चित संजीव हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी चांदवीर को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-10 की पीठासीन अधिकारी हेमलता त्यागी ने फैसला सुनाया।
मूल रूप से गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के धनैना निवासी और वारदात के वक्त शामली में रह रहे संजीव की 30 जनवरी 2007 को बिजलीघर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक पर सवार होकर गुजर रहे संजीव पर हमलावरों ने घेरकर फायरिंग की थी। सनसनीखेज वारदात से शामली में दहशत फैल गई थी। वादी हरेंद्र सिंह ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद कैल शिकारपुर निवासी सुमित, अमित, कंवरपाल और धनैना निवासी चांदवीर के खिलाफ दो अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए थे।
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वारदात के वक्त चांदवीर जेल में बंद था, पुलिस ने उसे धारा 120 बी का आरोपी बनाया था। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या-10 में हुई। मुकदमे के ट्रायल के दौरान आरोपी अमित, सुमित और कंवरपाल की मौत हो गई। अभियोजन पक्ष साजिश रचने के आरोपी चांदवीर पर आरोप साबित नहीं कर पाया। अदालत ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष 14 गवाह पेश किए। दो साक्षी को दो बार अदालत में पेश किया गया।
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