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उचित दर विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Sat, 26 Feb 2022 12:14 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 26 Feb 2022 12:14 AM IST
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Case filed against fair rate seller
जानसठ । क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक द्वारा मीरापुर के उचित दर विक्रेता के खिलाफ घटतौली व राशन कार्ड के यूनिट में हेराफेरी करने के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
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जानसठ तहसील के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विकास सिंह ने बताया कि कस्बा मीरापुर के उचित दर विक्रेता हर्षदीप की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते 17 जनवरी को टीम गठित की गई थी। जिसमें हर्षदीप द्वारा घटतौली तथा राशन कार्डों में फर्जी यूनिट जोड़ने, राशन हड़पने, कार्ड धारकों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायत की जांच घर घर जाकर की गई। वहीं, दुकान पर राशन का स्टॉक अधिक पाया गया। जिसके चलते उचित दर विक्रेता हर्षदीप के खिलाफ तहसील जानसठ के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विकास सिंह द्वारा मीरापुर थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व अन्य संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वहीं विकास सिंह ने बताया कि तहसील क्षेत्र में उचित दर विक्रेताओं द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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