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Muzaffarnagar News: गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी अय्यूब को मिली जमानत
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अदालत से
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी अय्यूब की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-5 के पीठासीन अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने सुनवाई की।
मीरापुर थाने में वर्ष 2015 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जसवंतपुरी निवासी अय्यूब के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत मामला किया गया था।
आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में पक्ष रखा कि वह पूर्व में जमानत पर था लेकिन दूसरे मामले में जेल में बंद होने के कारण अदालत में पेश नहीं हो सका था। इसके बाद उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ और 11 अक्तूबर को उसे जेल भेज दिया गया।
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विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि अभियुक्त ने जानबूझकर अदालत में पेश न होकर मुकदमे की कार्यवाही में देरी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
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अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी अय्यूब की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-5 के पीठासीन अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने सुनवाई की।
मीरापुर थाने में वर्ष 2015 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जसवंतपुरी निवासी अय्यूब के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2/3 के तहत मामला किया गया था।
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आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में पक्ष रखा कि वह पूर्व में जमानत पर था लेकिन दूसरे मामले में जेल में बंद होने के कारण अदालत में पेश नहीं हो सका था। इसके बाद उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ और 11 अक्तूबर को उसे जेल भेज दिया गया।
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विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि अभियुक्त ने जानबूझकर अदालत में पेश न होकर मुकदमे की कार्यवाही में देरी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।