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हरे पेड़ काटने पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया

Tue, 19 Jan 2021 12:02 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 19 Jan 2021 12:02 AM IST
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30 thousand fine for cutting green trees in Muzaffarnagar
बुढ़ाना में काटे गए बाग की जमीन को समतल करता ट्रैक्टर चालक। - फोटो : MUZAFFARNAGAR
हरे पेड़ काटने पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया
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बुढ़ाना। रोग ग्रस्त व सूखे पेड़ काटने के नाम पर 30 बीघा जमीन में लगे फलदार हरे पेड़ काट डाले। सूचना पर जांच को पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने मात्र 30 हजार रुपये जुर्माना करते हुए मामला दर्ज किया है।
कोतवाली क्षेत्र के गांव भैंसाना में 30 बीघा जमीन में फलदार व हरे पेड़ों का बाग था। बाग में खड़े कुछ सूखे व रोग ग्रस्त पेड़ काटने की अनुमति ली गई। आरोप है कि सूखे व रोग ग्रस्त पेड़ काटने की अनुमति के नाम पर अनेक हरे पेड़ काट दिए गए। दो दिन पहले की रात में हुए इस कारनामे की जानकारी वन व उद्यान विभाग के अधिकारियों को मिली।
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डिप्टी रेंजर दीपक कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से बाग मालिक को 25 पेड़ काटने की अनुमति मिली थी। इसके बावजूद 30 बीघा बाग से कई पेड़ काट दिए गए। मामले की शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। तब तक काटे गए बाग को बाग वालों ने ट्रैक्टर आदि से बाग को समतल कर खेत बना दिया था। मौके पर कुछ ही पेड़ों के अवशेष मिले। डिप्टी रेंजर ने बताया कि मामले की जांच में अनुमति से अधिक पेड़ों को काटा जाना पाया गया। इस मामले में बाग काटने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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