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जिले में ई-वे बिल व्यवस्था लागू
Updated Sun, 01 Apr 2018 12:12 AM IST
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मुजफ्फरनगर।
जिले में भी ई-वे बिल व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। वाणिज्यकर विभाग ने व्यापारियों की सहायता के लिए सिटी सेंटर में ई-वे बिल कंट्रोल रूम बनाया है।
एक अप्रैल से जिले में ई-वे बिल व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए वाणिज्यकर विभाग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। सिटी सेंटर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर डीएस गौतम ने बताया कि फिलहाल दूसरे राज्यों में जाने वाले पचास हजार से अधिक के माल पर ई-वे बिल व्यवस्था लागू होगी। व्यापारियों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए तीन दिनों से व्यापारियों की कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। व्यापारियों को समस्त बातें समझा दी गई है कि उन्हें ई-वे बिल की प्रक्रिया किस प्रकार अपनानी है। व्यापारियों की सहायता के लिए सिटी सेंटर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम पर अधिकारियों की राउंड वाइज ड्यूटी लगाई गई है। व्यापारियों को कोई दिक्कत न हो कंट्रोल रुम का नंबर भी उन्हें जारी किया गया है। एक अप्रैल को ई-वे बिल की व्यवस्था नियमित रुप से लागू हो जाएगी। फिलहाल अपने प्रदेश में माल के आगमन पर ई-वे बिल की लागू नहीं हुआ है। दूसरे राज्य में माल ले जाने पर ही यह व्यवस्था लागू है।
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जिले में भी ई-वे बिल व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। वाणिज्यकर विभाग ने व्यापारियों की सहायता के लिए सिटी सेंटर में ई-वे बिल कंट्रोल रूम बनाया है।
एक अप्रैल से जिले में ई-वे बिल व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए वाणिज्यकर विभाग ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। सिटी सेंटर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर डीएस गौतम ने बताया कि फिलहाल दूसरे राज्यों में जाने वाले पचास हजार से अधिक के माल पर ई-वे बिल व्यवस्था लागू होगी। व्यापारियों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए तीन दिनों से व्यापारियों की कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। व्यापारियों को समस्त बातें समझा दी गई है कि उन्हें ई-वे बिल की प्रक्रिया किस प्रकार अपनानी है। व्यापारियों की सहायता के लिए सिटी सेंटर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम पर अधिकारियों की राउंड वाइज ड्यूटी लगाई गई है। व्यापारियों को कोई दिक्कत न हो कंट्रोल रुम का नंबर भी उन्हें जारी किया गया है। एक अप्रैल को ई-वे बिल की व्यवस्था नियमित रुप से लागू हो जाएगी। फिलहाल अपने प्रदेश में माल के आगमन पर ई-वे बिल की लागू नहीं हुआ है। दूसरे राज्य में माल ले जाने पर ही यह व्यवस्था लागू है।
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