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प्रशासन ने धारा 144 लगाई

Sat, 23 Feb 2019 12:27 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Feb 2019 12:27 AM IST
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प्रशासन ने धारा 144 लगाई
प्रशासन ने धारा 144 लगाई
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मुजफ्फरगनर। एसडीएम ने बताया कि आगामी माह में महाशिवरात्रि, होली दहन, मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिन, महर्षि कश्यप एवं महाराज निषादराज जयंती, रामनवमी, हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती अजमेर गरीब नवाज का उर्स, डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती, महावीर जयंती आदि त्योहार मनाए जाएंगे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 लगाई गई है। तहसील सदर के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक संस्थानों को क्षति पहुंचाई जा सकती है। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले थाना क्षेत्रों कोतवाली नगर, कोतवाली मंडी, थाना सिविल लाईन, पुरकाजी, छपार, चरथावल, तितावी, शाहपुर, मंसूरपुर, सिखेड़ा के संपूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। 20 अप्रैल 2019 तक यह आदेश लागू रहेगा।


26 फरवरी को पेंशन अदालत लगेगी
मुजफ्फरनगर। डीएम अजय शंकर पांडेय ने बताया कि 26 फरवरी को पेंशन अदालत जिला पंचायत सभागार में आयोजित की जाएगी। पेंशन अदालत में विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की समस्या का निवारण कराने एवं व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारियों को समन्वयक बनाया गया है। इसमें पेंशन संबंधी कठिनाईयों का निराकरण किया जाएगा। जिनके सामने पेंशन आदि की समस्या है वह सभागार में 11 बजे तक पहुंच जाए।
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