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राशन कार्ड बनवाने का एक और मौका
Updated Sun, 24 Sep 2017 12:39 AM IST
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मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत राशन कार्ड बनवाने और अपना नाम पात्रता सूची में शामिल करने का एक और मौका दिया गया है। वंचित पात्र 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने बताया कि जांच के दौरान संज्ञान में आया कि पात्रों के नाम पात्रता सूची में अंकित नहीं हुए हैं। साथ ही पात्रों के राशन कार्ड भी नहीं मिल सके हैं, ऐसे पात्रों को शासन ने एक और मौका दिया है। 30 सितंबर तक जो भी पात्र सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित रह गए हैं, वो अपने नाम पात्रता सूची में दर्ज करा सकते हैं। एसडीएम के यहां सूची में नाम दर्ज होंगे। इसके बाद राजस्व विभाग, आपूर्ति विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों से एक सप्ताह के भीतर जांच कराई जाएगी। जांच के उपरांत यदि आवेदक पात्र पाया जाता है तो उसे नियमानुसार संबंधित श्रेणी का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अपात्र पाए जाने की स्थिति में आवेदक को तत्संबंधी सूचना भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
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जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने बताया कि जांच के दौरान संज्ञान में आया कि पात्रों के नाम पात्रता सूची में अंकित नहीं हुए हैं। साथ ही पात्रों के राशन कार्ड भी नहीं मिल सके हैं, ऐसे पात्रों को शासन ने एक और मौका दिया है। 30 सितंबर तक जो भी पात्र सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित रह गए हैं, वो अपने नाम पात्रता सूची में दर्ज करा सकते हैं। एसडीएम के यहां सूची में नाम दर्ज होंगे। इसके बाद राजस्व विभाग, आपूर्ति विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों से एक सप्ताह के भीतर जांच कराई जाएगी। जांच के उपरांत यदि आवेदक पात्र पाया जाता है तो उसे नियमानुसार संबंधित श्रेणी का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। अपात्र पाए जाने की स्थिति में आवेदक को तत्संबंधी सूचना भी अनिवार्य रूप से दी जाएगी।
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