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पंजीकरण न कराने वाले आटो रिक्शा पर होगी कार्रवाई
ब्यूरो/अमर उजाला/मुरादाबाद
Updated Sat, 09 Jul 2016 10:56 AM IST
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आटो रिक्शा
- फोटो : demo
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महानगर की सड़कों पर बिना परमिट और बिना पंजीकरण के दौड़ रहे आटो रिक्शा पर अब कार्रवाई होगी। संभागीय परिवहन अधिकारी ने आटो रिक्शा चालकों को एक सप्ताह का समय दिया है। परमिट और परिवहन विभाग में पंजीकरण नहीं कराने पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
शहर में आटो रिक्शा की भरमार हो चुकी है। सड़कों पर जाम और दुर्घटनाओं का कारण अब आटो और ई-रिक्शा बनने लगे हैं। परिवहन प्राधिकरण ने 24 जून को हुई बैठक में कहा गया था कि जो आटो रिक्शा एआरटीओ कार्यालय मुरादाबाद में नगर पालिका क्षेत्र की परिधि के अंतर्गत के पते पर पंजीकृत हैं और किसी भी परमिट से आच्छादित नहीं हैं उनके स्वामी अपने वाहन से संबंधित सभी प्रपत्र एवं सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके परमिट के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिन वाहन स्वामियों के आटो रिक्शा 26 सिंतबर 2014 अथवा इससे पूर्व में खरीदे गए हैं किंतु उनका पंजीयन नहीं कराया है वह भी प्रमाण पत्र तथ्य एवं नगर पालिका क्षेत्र की परिधि के अंतर्गत निवास करने का प्रमाण पत्र और सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके अपने वाहन का पंजीयन तथा परमिट प्राप्त कर लें। संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव आरटीओ जयशंकर तिवारी ने कहा है कि एक सप्ताह में परमिट और पंजीयन प्राप्त नहीं किया तो अवैध संचालन के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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शहर में आटो रिक्शा की भरमार हो चुकी है। सड़कों पर जाम और दुर्घटनाओं का कारण अब आटो और ई-रिक्शा बनने लगे हैं। परिवहन प्राधिकरण ने 24 जून को हुई बैठक में कहा गया था कि जो आटो रिक्शा एआरटीओ कार्यालय मुरादाबाद में नगर पालिका क्षेत्र की परिधि के अंतर्गत के पते पर पंजीकृत हैं और किसी भी परमिट से आच्छादित नहीं हैं उनके स्वामी अपने वाहन से संबंधित सभी प्रपत्र एवं सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके परमिट के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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जिन वाहन स्वामियों के आटो रिक्शा 26 सिंतबर 2014 अथवा इससे पूर्व में खरीदे गए हैं किंतु उनका पंजीयन नहीं कराया है वह भी प्रमाण पत्र तथ्य एवं नगर पालिका क्षेत्र की परिधि के अंतर्गत निवास करने का प्रमाण पत्र और सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके अपने वाहन का पंजीयन तथा परमिट प्राप्त कर लें। संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव आरटीओ जयशंकर तिवारी ने कहा है कि एक सप्ताह में परमिट और पंजीयन प्राप्त नहीं किया तो अवैध संचालन के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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