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हिस्ट्रीशीटर फहीम एटीएम की फरार में इंस्पेक्टर समेत छह पुलिस कर्मी दोषी
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मुरादाबाद। हिस्ट्रीशीटर फहीम एटीएम की फरारी में बिजनौर पुलिस लाइन के आरआई शवि बालक वर्मा समेत छह पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद डीआईजी शलभ माथुर ने एसपी बिजनौर को सभी आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
कांठ थानाक्षेत्र के उमरी कलां निवासी हिस्ट्रीशीटर फहीम उर्फ एटीएम बिजनौर की जेल में बंद था। हत्या के मामले में उसकी पांच मई 2022 को मुरादाबाद कोर्ट में पेशी होनी थी। बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात रहे सिपाही राहुल कुमार और दिनेश कुमार उसे बिजनौर जेल से मुरादाबाद न्यायालय में पेशी के लिए लेकर आए थे। कोर्ट में बिना पेशी कराए ही सिपाही फहीम को कार में बैठाकर पाकबड़ा के हाशमपुर चौराहा स्थित उसकी पत्नी से मिलाने ले गए थे। यहां फहीम और उसकी पत्नी दोनों सिपाहियों को एक कमरे में बंद करने के बाद दूसरी कार से फरार हो गए थे। इस मामले में पाकबड़ा थाने के तत्कालीन प्रभारी रंजन शर्मा की तहरीर पर फहीम एटीएम और दोनों सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद सिपाही निलंबित कर दिए गए थे। बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात रहे निलंबित सिपाही राहुल कुमार निवासी न्यू पन्नापुरी कोतवाली हापुड़ जनपद हापुड़ और दिनेश कुमार निवासी अब्दुल्लापुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। इस मामले में डीआईजी शलभ माथुर ने एसएसपी मुरादाबाद हेमंत कुटियाल को पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। एसएसपी ने सीओ कटघर से मामले की जांच कराई। जांच में सिपाही राहुल कुमार और दिनेश कुमार के अलावा बिजनौर पुलिस लाइन के हेड कांस्टेबल गणना मोहर्रिर अशोक कुमार, प्रतिसार निरीक्षक(आरआई) शिव बालक वर्मा, हेड कांस्टेबल एमटी जयपाल सिंह, चालक ललित कुमार को अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षापूर्ण कृत्य, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का दोषी पाया गया। डीआईजी ने प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए एसपी बिजनौर को निर्देेश दिया है।
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कांठ थानाक्षेत्र के उमरी कलां निवासी हिस्ट्रीशीटर फहीम उर्फ एटीएम बिजनौर की जेल में बंद था। हत्या के मामले में उसकी पांच मई 2022 को मुरादाबाद कोर्ट में पेशी होनी थी। बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात रहे सिपाही राहुल कुमार और दिनेश कुमार उसे बिजनौर जेल से मुरादाबाद न्यायालय में पेशी के लिए लेकर आए थे। कोर्ट में बिना पेशी कराए ही सिपाही फहीम को कार में बैठाकर पाकबड़ा के हाशमपुर चौराहा स्थित उसकी पत्नी से मिलाने ले गए थे। यहां फहीम और उसकी पत्नी दोनों सिपाहियों को एक कमरे में बंद करने के बाद दूसरी कार से फरार हो गए थे। इस मामले में पाकबड़ा थाने के तत्कालीन प्रभारी रंजन शर्मा की तहरीर पर फहीम एटीएम और दोनों सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद सिपाही निलंबित कर दिए गए थे। बिजनौर पुलिस लाइन में तैनात रहे निलंबित सिपाही राहुल कुमार निवासी न्यू पन्नापुरी कोतवाली हापुड़ जनपद हापुड़ और दिनेश कुमार निवासी अब्दुल्लापुर थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। इस मामले में डीआईजी शलभ माथुर ने एसएसपी मुरादाबाद हेमंत कुटियाल को पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। एसएसपी ने सीओ कटघर से मामले की जांच कराई। जांच में सिपाही राहुल कुमार और दिनेश कुमार के अलावा बिजनौर पुलिस लाइन के हेड कांस्टेबल गणना मोहर्रिर अशोक कुमार, प्रतिसार निरीक्षक(आरआई) शिव बालक वर्मा, हेड कांस्टेबल एमटी जयपाल सिंह, चालक ललित कुमार को अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षापूर्ण कृत्य, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता का दोषी पाया गया। डीआईजी ने प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए एसपी बिजनौर को निर्देेश दिया है।
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