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Moradabad: जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, अभिनेत्री को कोर्ट ने किया तलब, आजम समेत कई सपाई दोषी

Thu, 05 Jan 2023 10:06 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 05 Jan 2023 10:06 PM IST
सार

2019 में कटघर थानाक्षेत्र में मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में रामपुर के पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। 

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Moradabad Case of objectionable remarks on Jayaprada
जया प्रदा-आजम खान

विस्तार

रामपुर की पूर्व सांसद व अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले मे बृहस्पतिवार को अदालत ने जयाप्रदा को समन जारी किया है। साथ ही मुकदमे में मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ. एस टी हसन के खिलाफ एक अधिवक्ता ने उनकी आवाज की पेनड्राइव अदालत में दाखिल की। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 13 जनवरी लगा दी है।

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2019 में कटघर थानाक्षेत्र में मुस्लिम डिग्री कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में रामपुर के पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इस मामले में रामपुर निवासी मुस्तफा हुसैन ने सपा नेता आजम खां, मुरादाबाद के सपा सांसद डॉ. एसटी हसन, अब्दुल्ला आजम, फिरोज खां, मोहम्मद आरिफ, रामपुर के पूर्व चेयरमैन अजहर खान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट एसीजेएम चतुर्थ स्मिता गोस्वामी की कोर्ट में की जा रही है। विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि वृहस्पतिवार को एक गवाह रवि हाजिर हुआ। जिसके पूर्व में बयान हो चुके थे।

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इस गवाह से आरोपियों के वकीलों द्वारा जिरह पूरी की गई। जिसके बाद अधिवक्ता फजीउल्ला खान द्वारा एक प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। जिसमें कहा गया कि मुरादाबाद के सांसद डॉ. एस टी हसन ने स्वयं एक जनसभा में अपने जुर्म का इकबाल किया था। इस संबंध में एक पीडीएफ पैन कार्ड के द्वारा अदालत में दाखिल भी की गई है। जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस मुकदमे में रामपुर की पूर्व सांसद एवं अभिनेत्री जयाप्रदा को समन जारी करते हुए आगामी 13 जनवरी को तलब किया गया है।

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