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फिर बढ़ी आजम और अब्दुल्ला की मुश्किलें, अब दो पैन कार्ड इस्तेमाल करने के मामले में मुकदमा दर्ज

Fri, 06 Dec 2019 08:58 PM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रामपुर Published by: Abhishek Singh Updated Fri, 06 Dec 2019 08:58 PM IST
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FIR against Azam Khan and Abdullah over use of two pan card
पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान

विधायक अब्दुल्ला आजम पर आयकर रिटर्न और चुनाव नामांकन में दो पैन (स्थायी खाता संख्या) इस्तेमाल किए जाने के मामले में सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें सांसद आजम खां और विधायक अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया है। बता दें कि यह मुकदमा भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक ने दर्ज कराया है। 

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भाजपा प्रकोष्ठ के नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम के आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड में जन्म तिथि एक जनवरी 1993 है, जो कि शैक्षिक प्रमाणपत्र के आधार पर सही है। इसी पैन कार्ड से अब्दुल्ला ने आयकर के रिटर्न दाखिल किए हैं, जबकि स्वार-टांडा से 2017 के विधानसभा चुनाव के नामांकन में प्रस्तुत पैन अलग है। यह पैन कार्ड बैंक पासबुक में कूटरचना कर हाथ से लिखा गया था। नामांकन की तिथि पर यह पैन संचालित नहीं था।  

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अब्दुल्ला आजम पर यह है आरोप

आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता आजम खां के साथ सुनियोजित षड़यंत्र के तहत चुनाव नामांकन आयु संबंधी अयोग्यता छुपाने के लिए कूटरचना कर जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 दर्शाते हुए दूसरा पैन कार्ड बनवाया था। इस पैन कार्ड को आयु पूर्ण करने संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया। 

सक्सेना का आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने कानून-व्यवस्था को धता बताकर कूटरचित मिथ्या दस्तावेज तैयार किए और प्रस्तुत नामांकन पत्र स्वीकार कराकर विधानसभा का चुनाव जीता। इस तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने सांसद आजम खां और विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।  

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