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सेक्स रैकेट में पकड़ी गई महिलाओं की जमानत खारिज

Thu, 24 Dec 2015 07:04 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला मुरादाबाद Updated Thu, 24 Dec 2015 07:04 PM IST
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court not accepted bail applications of sex racket accuiesed
देह व्यापार में लिप्त 11 लोगों की जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। एडीजे चार की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी। छह लोगों ने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की थी।
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13 नवंबर 2015 को एएसपी सुजाता सिंह और मझोला पुलिस ने मय फोर्स के जयंतीपुर के शिवनगर में छापा मारकर एक घर से सात महिलाओ, तीन पुरुषों और एक किन्नर को हिरासत में लिया था। कई कमरों में लड़कियां वह पुरुष आपत्तिजनक हालत में मिले थे।
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इन सभी के खिलाफ थाना मझोला थाने में अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पकड़े गए आरोपियों में छह लोगों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ नीरज कुमार की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी।
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बुधवार को इन पर विचार करते हुए न्यायाधीश नीरज कुमार ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि याचिकाएं स्वीकार किए जाने योग्य नहीं हैं। महिलाओं के अलावा नवी हसन पुत्र नन्हें, सालिम पुत्र साबिर हुसैन निवासीगण जयंतीपुर मुरादाबाद और अमान अहमद पुत्र हफीज अहमद निवासी अमरोहा की जमानत याचिकाएं खारिज की गई हैं।
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