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Moradabad News: पूर्व ब्लॉक प्रमुख को कोर्ट से राहत, दो मुकदमों में जमानत मंजूर

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2026 02:24 AM IST
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Court grants relief to former block chief, bail granted in two cases
मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट, अपहरण और अवैध असलहा रखने के मामले में सजा पा चुके पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को दो अन्य मुकदमों में कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने के आदेश दिए हैं। दो अलग-अलग अदालतों ने जमानत अर्जी पर सुनाई करने के बाद आदेश दिया है।
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सिविल लाइंस के दीन दयाल नगर निवासी एवं मूंढापांडे के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक बलरामपुर जेल में बंद है। शहर के चर्चित कुशांक गुप्ता हत्याकांड, सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड, भाजपा नेता अनुज चौधरी हत्याकांड समेत दो दर्जन से ज्यादा मुकदमों में आरोपी है। तीन अलग-अलग मुकदमों में ललित कौशिक को दोषी करार दिया जा चुका है। अन्य मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन हैं।
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मझोला के शांति नगर निवासी चेतेंद्र उर्फ चेतन चौधरी ने मझोला थाने में 19 नवंबर 2025 रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि जेल में बंद ललित कौशिक ने उसे चिट्ठी भेजकर रंगदारी मांगी है। दूसरी प्राथमिकी छजलैट थाने में अजय कुमार ने दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि वह अनुज चौधरी हत्याकांड में गवाह हैं। उन्हें मुकदमे में पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी दी और फायरिंग की गई थी।
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जिसमें वह बाल बाल बच गए थे। इस मामले में पुलिस की ओर से दो आरोपी गिरफ्तार कर खुलासा किया गया था। ललित कौशिक और उसके साथियों ने अजय कुमार की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। ललित कौशिक ने इन दोनों ही में मामलों में अपने अधिवक्ता के जरिये जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कराई थी।

छजलैट प्रकरण में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति सिंह द्वितीय की अदालत में सुनाई हुई। अदालत ने सशर्त जमानत देने के आदेश दिए हैं। रंगदारी मांगने के मामले में दूसरी अदालत में जमानत अर्जी पर सुनाई हुई। इस मामले ललित कौशिक की जमानत मंजूर हो गई है।
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