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मुरादाबादः संक्रमण फैलाने के आरोप में 12 नामजद और 150 पर केस दर्ज
Mon, 23 Mar 2020 06:31 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
Published by: मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 23 Mar 2020 06:31 AM IST
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ईदगाह मैदान
- फोटो : अमर उजाला
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कोरोना वायरस को मात देने के लिए लगाया गया जनता कर्फ्यू के दौरान भी ईदगाह मैदान में सैकड़ों की भीड़ जुटी रही। इस दौरान मंच से भाषण भी दिए गए। पुलिस ने 12 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश महामारी कोविड- 19 विनियमावली 2020 की धारा 12 में वर्णिक प्रावधानों के उल्लंघन में 269/270 और 188 आईपीसी में केस दर्ज किया है।
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गलशहीद थाना प्रभारी अजीत रोरिया ने बताया कि सीएए एवं एनआरसी बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन की कमेटी के सदस्य चांद खां निवासी डहेरिया थाना नागफनी, शाकिर हुसैन निवासी पक्का थाना गलशहीद, जकी राईनी निवासी जाहिद नगर करूला, वकी रशीद निवासी लाजपत नगर थाना कटघर, आसिफ चौधरी निवासी लाला बाग थाना मुगलपुरा, साहिल शम्सी निवासी दीवान का बाजार थाना नागफनी, गुड्डू उर्फ अजीम निवासी वारसी नगर थाना मुगलपुरा, बब्बन अब्बासी निवासी होज वाली मस्जिद थाना मुगलपुरा, अनवर नावेद डेहरिया नागफनी, असलम निवासी बड़ी मस्जिद थाना गलशहीद, अहतेश्याम मंसूरी निवासी लाजपत नगर थाना कटघर और हाफिज इरफान अंसारी निवासी गलशहीद और 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
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एक दिन पहले धरना संचालकों को दिया गया था नोटिस
मुरादाबाद। कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के लिए यूपी में उत्तर प्रदेश महामारी कोविड- 19 विनियमावली 2020 अधिसूचित की गई है। इसी नियमावली के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम ने शनिवार को ईदगाह मैदान में धरने का संचालन करने रहे 12 लोगों को नोटिस जारी किया था।
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उन्हें चेतावनी दी गई थी कि 21 मार्च की शाम पांच बजे तक धरना प्रदर्शन खत्म किया जाए। अपर नगर मजिस्ट्रेट की ओर से कहा गया था कि धरना बंद नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद धरना जारी रखा और अन्य दिनों की तुलना में अधिक भीड़ जुटाई।